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सुप्रीम कोर्ट पर 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती पर होगी अवमानना कार्यवाही, अटॉर्नी जनरल ने दी सहमति

Janjwar Desk
15 Sep 2021 4:21 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती पर होगी अवमानना कार्यवाही, अटॉर्नी जनरल ने दी सहमति
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शीर्ष विधि अधिकारी ने अपने सहमति पत्र में कहा, मैंने पाया कि वीडियो की सामग्री जिसे लगभग 1.7 लाख दर्शकों ने देखा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के लिए अत्यधिक अपमानजनक है और इसका मकसद स्पष्ट रूप से अदालतों को बदनाम करना है.....

जनज्वार। यूट्यूबर अजीत भारती (Ajit Bharti) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के खिलाफ एक वीडियो में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

वकील कृतिका सिंह ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना कानून की धारा 15 के तहत सहमति दने के लिए अनुरोध किया था। कोर्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक अवमानना कार्यवाही की शुरुआत करने के लिए एक जरूरी शर्त है।

कृतिका सिंह (Kritika Singh) ने इस साल 24 जून के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ अजीत भारती की कुछ कथित आपत्तिजनकर टिप्पणियों का जिक्र किया था।

वहीं शीर्ष विधि अधिकारी ने अपने सहमति पत्र में कहा, मैंने पाया कि वीडियो की सामग्री जिसे लगभग 1.7 लाख दर्शकों ने देखा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के लिए अत्यधिक अपमानजनक है और इसका मकसद स्पष्ट रूप से अदालतों को बदनाम करना है।

उन्होंने कहा, अजीत भारती द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगाए गए आरोपों में अन्य बातों के अलावा रिश्वत, पक्षपात और अधिकार का दुरुपयोग शामिल है।

अजीत भारती 'डू पॉलिटिक्स' नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। भारती के वीडियों को दो लाख से अधिक बार तक देखा जा चुका है। सहमति पत्र में अटॉर्नी जनरल ने लिखा है- इन अपमानजनक बयानों के पीछे जो भी मकसद हो, यह स्पष्ट है कि बोलने वाला व्यक्ति जो काफी शिक्षित है, वह जानता होगा कि इसका परिणाम भारत में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना क्षेत्राधिकार को दावत देना होगा, खासकर जबसे वह कई बार अदालत की अवमानना शक्ति को लेकर बात करते हैं।

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