निर्भया गैंगरेप के दोषी की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, बीमारी के कारण मां को भूल गया था विनय
जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। उसका इलाज कोर्ट के मुताबिक ही हुआ है। विनय को कोई मानसिक बीमारी नहीं हुुई है। जेल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है...
जनज्वार। निर्भया के दोषी विनय शर्मा की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक है। उसके दिमागी हालात को लेकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से निर्भया के सभी दोषियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि दोषी विनय शर्मा ने जेल में अपना सिर फोड़ लिया था। जिसके बाद हाथ में चोट भी आई थी। जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर ने कोर्ट में भी पेश की थी।
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जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। उसका इलाज कोर्ट के मुताबिक ही हुआ है। विनय को कोई मानसिक बीमारी नहीं हुुई है। जेल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि तिहाड़ प्रशासन ने यह जानकारी क्यों छिपाई?
इस दौरान निर्भया के वकील ने दोषी की मानसिक बीमारी और सिर की चोट के उपचार संबंधी याचिका का विरोध किया और कहा कि यह विचार योग्य नहीं है। इस दौरान निर्भया के वकील ने दोषी की मानसिक बीमार और सिर की चोट के उपचार संबंधी याचिका का विरोघ किया और कहा कि यह विचार योग्य नहीं है। वहीं विनय के वकील एपी सिंह ने बताया कि वह अपनी मां सहित अन्य लोगों को नहीं पहचान पा रहा है।
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तिहाड़ जेल के वकील ने कोर्ट से कहा कि विनय के हाथ में कोई चोट नहीं आई है। रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट तैयार करके दी है। तिहाड़ प्रशासन ने कहा कि दोषियों का हर दिन चेकअप कराया जा रहा है। तिहाड़ सुप्रीटेंडेंट की यह जिम्मेदारी है कि दोषियों का मेडिकल चेकअप कराया जाए। सभी दोषियों की मानसिक और शारीरिक जांच पर नजर रखी जा रही है।
इससे पहले निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में पर कोर्ट ने 3 मार्च को दोषियों को फांसी देने का वारंट जारी कर दिया था। जिसके बाद 17 फरवरी को भी पटियाला कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था।निर्भया गैंगरेप और हत्या में शामिल रहा दोषी विनय शर्मा जेल में ही भूख हड़ताल पर था। कोर्ट ने विनय शर्मा की भूख हड़ताल पर तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार, उसकी देखभाल करे।