Begin typing your search above and press return to search.
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ने का दिया आदेश

Janjwar Team
15 Dec 2017 5:46 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ने का दिया आदेश
x

अगली सुनवाई 17 जनवरी को, आदेश के बाद अब आधार से जुड़ेंगी सभी कल्याणकारी योजनाएं

जनज्वार, दिल्ली। लंबे समय से आधार को लेकर चल रही आशंकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने विराम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जहां आधार से बैंक खातों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च कर दी है, वहीं सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आधार से जोड़ने का अंतरिम आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है।

अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया। इस मामले में कई वरिष्ठ वकील आधार के खिलाफ पेश हुए और आधार को अनिवार्य नहीं बनाए जाने का आग्रह किया।

कल वृहस्पतिवार को वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, मीनाक्षी अरोड़ा, प्रशांत भूषण, केवी विश्वनाथन, अरविंद दातार, केटीएस तुलसी, आनंद ग्रोवर और साजन पुवाया आधार को अनिवार्य न किए जाने को लेकर अदालत में आग्रह करने के लिए पेश हुए।

वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आशंका जताते हुए कहा कि आधार के कारण निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। इससे एक व्यक्ति की सभी निजी जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं, जो निजता के दायरे में आती हैं।

इन 6 आवश्यक मामलों में 31 मार्च 2018 तक जमा कर सकेंगे आधार। नहीं जमा करने पर इस तारीख के बाद हो जाएगी आपकी सुविधा बंद

Next Story

विविध