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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मुजफ्फरपुर रेप कांड में क्यों नहीं हुई पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी
जताया आश्चर्य कि चौंकाने वाली बात है बिहार पुलिस नहीं तलाश पा रही है मंजू वर्मा को, बिहार सरकार ने कहा फरार चल रही हैं पूर्व मंत्री
जनज्वार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड में नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहीं रहीं मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है और पूछा है कि अभी तक इस मसले में उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई है।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा की सीधी संलिप्तता उजागर हो चुकी थी। इतना ही नहीं पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की भी मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के लगातार संपर्क में रहने के तमाम प्रमाण पुलिस के हाथ लग चुके थे। उसी के बाद भारी दबाव में मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था और बकौल बिहार पुलिस वह फरार चल रही थीं।
मीडिया रिपोर्टों में भी खुलासा हुआ कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा लगातार संपर्क में थे। मंजू वर्मा से भी ब्रजेश ठाकुर की काफी बातचीत होती थी। जनवरी से लेकर 1 जून तक ब्रजेश ठाकुर के साथ मंजू वर्मा की कुल 17 बार बातचीत होने का खुलासा हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 नवंबर को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पुलिस मंजू वर्मा को तलाश नहीं नहीं पा रही है। इससे ज्यादा ताज्जुब की बात क्या हो सकती है कि किसी को ये नहीं पता कि रेप कांड की आरोपी पूर्व मंत्री कहां हैं। बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मंजू वर्मा मिल नहीं रही हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अन्य शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर भी राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन मामलों में कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है इनमें वे 14 शेल्टर होम शामिल हैं, जहां छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के तमाम मामले सामने आए थे। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, देखना है कि अगली बार बिहार सरकार अपने करीबियों को बचाने के लिए कौन सा बहाना गढ़ती है।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था, जिससे कि आरोपी जमानत न ले सकें।