सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- सरकारी लैब हो या फिर निजी, मुफ्त में कराई जाए कोरोना की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए...
जनज्वार। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस समय 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। बावजूद इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कोरोना वायरस की जांच कराना आसान नहीं था। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक आदेश देकर बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए।
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सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शशांक देव सुधि ने याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट केंद्र और अधिकारियों को निर्देश दे कि कोरोनावायरस संक्रमण की जांच मुफ्त में की जाए, क्योंकि यह बेहद महंगी है।