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राजनीति

चंद्रशेखर आजाद की जमानत की सुनवाई कर रहे जज ने सरकारी वकील से पूछा, संविधान पढ़े हैं आप

Prema Negi
14 Jan 2020 4:36 PM IST
चंद्रशेखर आजाद की जमानत की सुनवाई कर रहे जज ने सरकारी वकील से पूछा, संविधान पढ़े हैं आप
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भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है जो वहां नहीं कर सकते प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस से पूछा क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की है भीम आर्मी प्रमुख ने कोर्ट को बताये...

जनज्वार। भीम आर्मी के चंद्रशेखर की जमानत पर सुनवाई करते हुए आज 14 जनवरी को दिल्ली स्थित तीसहजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगायी। कहा कि कि धरना, विरोध प्रदर्शन देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं हिन्दुस्तान में ही, और वहां भी प्रदर्शन किया जा सकता है। हालांकि चंद्रशेखर की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गयी है।

स दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील को भी कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या आपने भारतीय संविधान पढ़ा है!

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को दरियागंज इलाके में हिंसक प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इस मामले में चंद्रशेखर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। हां इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार जरूर लगायी है।

संबंधित खबर : 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए चंद्रशेखर आजाद, उदित राज बोले सरकारी टूल बनकर काम कर रही न्यायपालिका

ज 14 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी FIR की जानकारी मांगी। इसी दौरान चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? देश के सभी नागरिक कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है, जहां हमें विरोध करने की अनुमति नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में भी होते हैं।

दिल्ली पुलिस ने दरियागंज हिंसा मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और उनकी जमानत की अर्जी को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया था। दिल्ली की अदालत ने चंद्रशेखर के अलावा 15 अन्य लोगों को भी दरियागंज हिंसा मामले में दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

जामा मस्जिद इलाके और दरियागंज से पुलिस ने चंद्रशेखर समेत करीब 40 लोगों को 21 दिसंबर को हिरासत में लिया था। इनमें कई नाबालिग भी हिरासत में थे, जिन्हें अगले दिन छोड़ दिया गया था। तभी से चंद्रशेखर जेल में बंद हैं।

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