Azam Khan : इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को इस मामले में मिली जमानत, लेकिन फिर भी रहेंगे जेल में
(समावादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से राहत)
Azam Khan : समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि आजम खान इसके बाद भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो और मामले लंबित हैं, जिनपर फैसला आना बाकी है। हाईकोर्ट ने आजम खान को जमीन पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। वह फिलहाल सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद हैं।
बता दें कि आजम खान इस समय जेल से ही रामपुर सीट से चुनाव (UP Election 2022) भी लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की मांग की थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
आजम खान के अलावा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी तंजीम फातिमा भी लंबे समय तक जेल में रहे हैं। हालांकि दोनों जमानत पर बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें सपा की ओर से टिकट दिया गया है।
सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान साल 2020 से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भैंस-बकरी चोरी से लेकर जमीन पर कब्जा समेत कुल 87 मामले दर्ज हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में आई जिसके बाद दो सालों के भीतर उनके खिलाफ 84 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 81 मामले साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और उसके ठीक बाद के दौरान दर्ज किए गए। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमीन कब्जाने के एक मामले में राहत दी है लेकिन दो और मामलों पर सुनवाई होनी बाकी है इसलिए वह जेल में ही रहेंगे।
आजम खान के अधिवक्ता की ओर से उन पर दर्ज यतीमखाना प्रकरण केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी। कोर्ट ने मंगलवार को बहस के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है। रामपुर के थाना कोतवाली में ये मुकदमे दर्ज हुए थे। अब इस मामले में आरोप तय होंगे।
कोर्ट ने आरोप तय होने के लिए 9 मार्च की तारीख लगाई है और सभी मुल्जिमों को पेश होने के लिए कहा है।