BJP नेता की कार पर हमला, मुंह से निकला खून-गाड़ी के शीशे टूटे, राणा दंपति से मिलने पहुंचे थे किरीट सोमैया
BJP नेता की कार पर हमला, मुंह से निकला खून-गाड़ी के शीशे टूटे, राणा दंपति से मिलने पहुंचे थे किरीट सोमैया
BJP : भाजपा नेता किरीट सोमैया (Ex BJP MP Kirit Somaiya) की कार पर शनिवार की देर रात हमला हो गया। यह हमला कथित तौर पर शिवसैनिकों (Shivsena Workers) की ओर से किया गया। खबरों के मुताबिक शिवसेना कार्यकर्ता ने उनकी गाड़ी पर जूते और पानी की बोतलें फेंकीं। कार में बैठे सोमैया जख्मी हो गए, उनके मुंह से खून निकल आया। घटना के दौरान शिवसैनिकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। हमले में भाजपा नेता की कार के शीशे भी टूट गए। वहीं सोमैया ने आरोप लगाया कि शिवसेना के गुंडे उन्हें मारना चाहते थे।
सोमैया ने पत्रकारों को बताया कि मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने पहले उनकी एफआईआर (FIR) दर्ज करने से मना कर दिया था। उन्होंने इसके बजाय एक बोगस केस दर्ज कर लिया जिसमें कहा गया कि सिर्फ एक पत्थर फेंका गया था। 70 से 80 शिवसैनिकों ने मुझपर हमला बोला था पर मेरी ओर से जानकारी देने के बाद भी खार पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह उद्धव ठाकरे की ओर से तीसरी बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई।
दरअसल भाजपा के पूर्व सांसद सोमैया शनिवार की रात मुंबई में खार पुलिस स्टेशन से लौट रहे थे तभी उनकी एसयूवी को घेरकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया था। सोमैया ने ट्वीट कर बताया था कि शिवसेना के गुंडों की ओर से किए गए हमले में वह घायल हो गए। हालांकि उनकी शिकायत पर इस बाबत बांद्रा पुलिस थाने में बाद में शिकायत दर्ज की गई। सोमैया इस दौरान निर्दलीय सांसद नवनीजत राणा और उनके पति रवि राणा से मिलने पुलिस थाने गए थे।
मुंबई पुलिस ने शनिवार की शाम निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को अलग-अलग समूहों के बीच द्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई मुंबई उपनगर खार स्थित आवास के सामने दिनभर चले घटनाक्रम के बाद की गई। राणा दंपति की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मिजी आवासा मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना स्थगित करने के बाद हुई।
पश्चिमी मुंबई स्थित खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए (दो समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर द्वेष पैदा करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया।