असम एनआरसी : मोदी सरकार जारी करेगी अस्वीकृति पर्ची तो और उलझेगा मानवीय संकट
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दिनकर कुमार की रिपोर्ट
जनज्वार। पूरे देश में असम एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसके पास नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) है, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग अंतिम रजिस्टर में शामिल नहीं हुए थे और जिन्हें अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हो पाई है।
एनआरसी प्रक्रिया को पूरा करने में 1,220 करोड़ रुपये की लागत से पांच साल का समय लगा है। नियम के अनुसार सूची से बाहर रह गए लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी की जानी चाहिए, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके कारणों में कोविड -19, बाढ़ और अधिकारियों की चुनावी व्यस्तता का उल्लेख किया गया हैं।
अस्वीकृति पर्ची प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें यह दावा किया जा सकता है कि वे भारत के नागरिक हैं, लेकिन गलत तरीके से उनके नाम को खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, एक खारिज किए गए व्यक्ति को अपनी नागरिकता का दर्जा प्राप्त करने के लिए विदेशियों के अधिकरण (एफटी) से संपर्क करने के लिए अस्वीकृति पर्ची प्राप्त करने की तारीख से 120 दिन का समय मिलेगा।
भले ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केंद्र सरकार उन लोगों को अस्वीकृति पत्र जारी करने पर जोर दे रही है जिन्हें एनआरसी से बाहर रखा गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के कार्यालय से 23 मार्च को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बहिष्करण और निष्कर्ष की पूरक सूची 31 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रकाशित की गई थी। पत्र में कहा गया है कि अभिलेखों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार की प्रति माह 3.22 करोड़ रुपये की आवश्यकता "बहुत अधिक" प्रतीत होती है और अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
असम में एनआरसी प्रक्रिया की आलोचना इसके दोषों के चलते होती रही है। असम में भाजपा सरकार भी एनआरसी के तरीके से सहमत नहीं थी। इसने बांग्लादेश की सीमा से जुड़े जिलों में एनआरसी के 30 फीसदी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में 10 फीसदी नामों की नए सिरे से जांच करने की मांग की थी।
एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अपने तीन भाइयों के साथ अली खारिज किए गए व्यक्तियों में सूचीबद्ध हैं। वे एनआरसी में शामिल करने के लिए आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज की त्रुटि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी याचिका खारिज होते ही एक बेगम छिप गई हैं। यही वह कर सकती है, और उनको भारत में रहने के लिए खुद को जीवनभर भूमिगत रखना होगा। अली और उनके जैसे हजारों लोग उम्मीद खो देंगे, यदि एनआरसी अधिकारी अस्वीकृति पर्ची जारी करने की तैयारी करते हैं और उनके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे नागरिक हैं।
एनआरसी अद्यतन अभ्यास के दौरान एनआरसी प्राधिकरण ने 14 दस्तावेजों को स्वीकार्य दस्तावेज़ के रूप में सूचीबद्ध किया था। इनमें 1951 का एनआरसी भी शामिल था। सुश्री बेगम ने (अपने माता-पिता का एनआरसी), 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक मतदाता सूची, भूमि और राजस्व रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाणपत्र और शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
स्वीकार्य दस्तावेजों की एक अतिरिक्त सूची में विवाहित महिलाओं के मामले में राशन कार्ड सहित ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र शामिल है। "हम उन चीज़ों से अलग और क्या दिखा सकते हैं जिन्हें हम पहले ही दिखा चुके हैं? जो दस्तावेज़ हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वे फिर गलती ढूंढ लेंगे," छोटे व्यापारी जमालुद्दीन ने कहा। उनके परिवार के सभी 26 सदस्यों को सूची से बाहर रखा गया क्योंकि उनके पिता के नाम में विभिन्न "स्वीकार्य" दस्तावेजों में मामूली वर्णानुक्रमिक परिवर्तन थे, संभवतः लिपिकीय त्रुटियों के कारण।
उनके भारत आने के समय के तथ्य को साबित करना मुश्किल है। बंगाली बहुल शहर दक्षिणी असम के सिलचर में स्थित अनकंडीशनल नागरिकता डिमांड कमेटी के नेता कमल चक्रवर्ती कहते हैं, "एनआरसी से बाहर रखे गए कई बंगाली हिंदू 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। सीएए उनके शामिल होने की कोई गारंटी नहीं है। उनको पहले खुद को 1971 और 2014 के बीच असम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के रूप में घोषित करना होगा, जो वे नहीं हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "यह उनके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी, शायद कभी खत्म न होने वाली, जो उन्हें और उनके वंशजों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तबाह कर देगी।"
समस्याएँ विदेशियों के न्यायाधिकरण में हल नहीं हो सकती हैं। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार ने मीडिया को बताया कि "एनआरसी से छूटे हुए लोगों को एफटी जाना होगा, जो फ्राइंग पैन से आग में कूदने जैसा होगा।"
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सितंबर 2019 में असम सरकार की एक आकलन रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे कितने लोगों को विदेशियों के रूप में चिह्नित करते हैं, उनके आधार पर एफटी में सदस्यों को रखा जाता है या निकाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है, जिसका मतलब यह नहीं है कि उसने वास्तविक जमीनी काम किया है, लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि मंत्रालय हमेशा अपने पत्र को "एनआरसी के निर्देशों के अनुसार तैयार एनआरसी" के साथ टैग करता है। क्या वे कह सकते हैं कि त्रुटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट दोषी है?
"असम में कोई भी संगठन एनआरसी सूची से खुश नहीं है और जिन जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं, वहां कम से कम 10% नामों के पुन: सत्यापन के लिए शीर्ष अदालत में एक याचिका लंबित है। हम उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं," भाजपा के प्रवक्ता रूपम गोस्वामी ने कहा।
"आप इस एनआरसी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसमें अवैध बांग्लादेशियों के नाम शामिल हैं? हमने नामों के 100% पुन: सत्यापन के लिए याचिका दायर की है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की संलिप्तता और सरकार की लापरवाही के साथ ऐसा लगता है कि कोई भी समाधान नहीं चाहता है," एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा का कहना है।
केंद्र का कहना है कि खारिज किए गए लोगों के पास कानूनी उपाय हैं। सूची से बाहर के लोगों के लिए लड़ रहे अधिवक्ता अमन वदूद ने कहा, "केंद्र ने स्पष्ट किया है कि खारिज किए गए लोग तब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे जब तक कि उनके मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। उन्हें उनके मतदान और अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। वैसे रिपोर्ट आ रही है कि उनको पासपोर्ट देने से इंकार किया जा रहा है।"
क्या यह एनआरसी मान्य है? बार काउंसिल ऑफ असम, नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चेयरमैन हाफिज रशीद अहमद चौधरी ने कहा कि जब तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल सूची की पुष्टि नहीं करते, तब तक एनआरसी की कोई कानूनी वैधता नहीं है। क्योंकि एनआरसी ने कोई कानूनी आकार नहीं लिया है, वे अस्वीकृति पर्ची जारी नहीं कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अपील दायर नहीं कर सकता है। अपने वर्तमान स्वरूप में एनआरसी मूल रूप से 1,600 करोड़ रुपए का बेकार कागज है, जिसके चलते कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों गरीब अपने घरों से बेदखल होने के डर के साये में जी रहे हैं हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों ने संदेह जताया कि "अवैध प्रवासियों" के मुद्दे को "अभी एक और चुनाव" तक सुलगाये रखने की एक राजनीतिक साजिश रची जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी सूची सामने आने के बाद कई गैर-मुस्लिमों को छोड़ने के चलते प्रक्रिया में देरी के लिए भाजपा की आलोचना की।
एक अधिकारी ने कहा कि "अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और निर्वासित करने" के लिए एक कानून मौजूद है, और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और निर्वासित करने की शक्ति राज्यों के पास है। नवंबर 2019 में राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम ने केंद्र से राज्य में अद्यतन अंतिम एनआरसी को अस्वीकार करने के लिए कहा था।
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के अनुसार, यदि देशभर में एनआरसी लागू होता है तो यह एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के सामाजिक ताने-बाने और भविष्य के लिए विनाशकारी होगा।