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राजनीति

Hijab controversy Supreme Court: कपिल सिब्बल की अर्जी पर SC का जवाब, अभी हम क्यों करें हस्तक्षेप

Janjwar Desk
10 Feb 2022 12:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना पीआईएल को बताया Personal Interest Litigation, क्यों?
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना पीआईएल को बताया 'Personal Interest Litigation', क्यों?

Hijab controversy Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की अर्जी पर कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमें हस्तक्षेप करना चाहिए?

Hijab controversy Supreme Court : पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब का विवाद आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) पहुंच गया। देश के चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ( Kapil Sibbal ) ने आज सुप्रीम में अर्जी दायर कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई एनवी रमण ( CJI NV Ramana ) ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ( Kapil sibbal ) ने मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखते हुए उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दो माह बाद परीक्षाएं हैं। लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं।

इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka High Court ) की तीन जजों की पीठ मामला सुन रही है। हो सकता है वह आपको कुछ राहत दे दे। पहले उन्हें सुनने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है। ऐसे वक्त में हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सीजेआई ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया।

कर्नाटक सरकार को है कोर्ट के फैसले का इंतजार

वहीं कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने हिजाब विवाद पर फिलहाल कोई भी कदम न उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने का निर्णय लिया है। बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं। इसलिए इस मुद्दे को मैं सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज रहा हूं।

Hijab controversy Supreme Court : बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में आज तीन जजों की पीठ हिजाब मामले पर सुनवाई करेगी। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। इसके साथ अब सभी की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रितू राज अवस्थी ने बुधवार को हिजाब केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित की थी। इसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेबुन्निसा एम काजी शामिल हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीक्षित ने केस मुख्य न्यायाधीश अवस्थी के पास भेज दिया था, ताकि बड़ी पीठ इस पर विचार कर सके।

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