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राजनीति

जया प्रदा को रामपुर कोर्ट से मिली जमानत, गिरफ्तारी के निर्देश के बाद अदालत में पेश हुई थीं पूर्व सांसद

Janjwar Desk
4 Jan 2023 2:39 PM GMT
जया प्रदा को रामपुर कोर्ट से मिली जमानत, गिरफ्तारी के निर्देश के बाद अदालत में पेश हुई थीं पूर्व सांसद
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जयाप्रदा पर आरोप था कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उन्होंने थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में एक सड़क का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड ने जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था...

रामपुर। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को बुधवार के दिन कोर्ट से बड़ी राहत मिली। न्यायालय ने उन्हें पच्चीस हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। गिरफ्तारी आदेश जारी होने के बाद अभिनेत्री बुधवार 4 जनवरी को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुई थीं, जहां वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लघंन के दो मामलों का सामना कर रही हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान जया प्रदा के खिलाफ आदर्श चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। जयाप्रदा पर आरोप था कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उन्होंने थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में एक सड़क का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड ने जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।

इसके थाना केमरी के पिपलिया गांव में एक जनसभा के दौरान जया प्रदा पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का भी इल्जाम था। यह आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा चुनाव आयोग की वीडियो निगरानी टीम की ओर से दर्ज कराया था। इन दोनों ही मुकदमों की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पिछली कई तारीखों पर जयाप्रदा हाजिर नहीं हो रही थीं। जिसके चलते एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पिछली तारीख पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। न्यायालय से गिरफ्तारी आदेश जारी होने के बाद जयाप्रदा बुधवार की सुबह कड़कड़ाती ठंड में घने कोहरे के बीच सुबह दस बजे एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायालय के समक्ष हाजिर हुईं, जहां मामले की सुनवाई के बाद जया प्रदा को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत दे दी गई। साथ ही उन्हें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 25 हजार रूपए के बैल बॉन्ड भरने के आदेश दिए हैं।

जयाप्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि आज उन्हें बेल 25 हजार के बेल बांड भरने पर जमानत दे दी गई।

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