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राजनीति

'लेटर बम' धमाका : बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा

Janjwar Desk
5 April 2021 10:55 AM GMT
लेटर बम धमाका : बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा
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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर 'प्रारंभिक जांच' करने का निर्देश दिया है.....

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न्यायालय ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की ओर से महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है उसके कुछ ही देर बाद गृहमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक शीर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने सोमवार को यहां इसकी जानकारी दी।

एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने पत्रकारों को कहा, "उच्च न्यायालय के निर्देशों के तुरंत बाद, देशमुख ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफे की पेशकश की।"

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर 'प्रारंभिक जांच' करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, पवार द्वारा एक उच्च-स्तरीय एनसीपी बैठक बुलाई गई थी जिसमें उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य वरिष्ठ नेता भी चर्चा में मौजूद थे। विपक्षी भाजपा भी देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी।

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