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राजनीति

Nupur Sharma News: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश

Janjwar Desk
10 Aug 2022 6:32 PM IST
Nupur Sharma : SC से फटकार के बाद नुपुर शर्मा पर कस सकता है शिंकजा, दोबारा नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस
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Nupur Sharma : SC से फटकार के बाद नुपुर शर्मा पर कस सकता है शिंकजा, दोबारा नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस

Nupur Sharma News: कोर्ट ने नूपुर शर्मा शर्मा के खिलाफ चल रहे सभी केसों को एक साथ कर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी जारी रहेगी...

Nupur Sharma News: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नुपूर शर्मा के खिलाफ चल रहे सभी केसों को एक साथ कर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी जारी रहेगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा के खिलाफ सभी FIR को एक साथ जोड़ने के अनुरोध पर सहमति जताई है, ताकि उन्हें अलग-अलग राज्यों में अपना बचाव न करना पड़े।

नुपूर की गिरफ्तारी पर रोक

नुपूर शर्मा को बीते जून महीने बीजेपी के प्रवक्ता पद से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद भारत के साथ-साथ कई देशों ने आपत्ति जताई थी। बता दें कि नुपूर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि 8 जून को महाराष्ट्र में दर्ज FIR के अलावा विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को जोड़कर एक साथ जांच करे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद लेना चाहें तो ले सकती है, पर हम अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे रहे। जब तक जांच जारी रहती है, 19 जुलाई का कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। यानि उस आदेश के मुताबिक नुपूर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेंगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आगे चलकर भी कोई FIR दर्ज होती है तो जांच दिल्ली पुलिस को ही ट्रांसफर होगी।

कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई थी कड़ी फटकार

इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने तब कहा था कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देशभर में जो हो रहा है उसके लिए वही अकेली जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ ही मांगी। वह भी तब, जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है।

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