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राजनीति

रिपब्लिक टीवी के अर्णब 18 नवंबर तक रहेंगे जेल में या मिलेगी जमानत, मुंबई हाईकोर्ट करेगा आज सुनवाई

Janjwar Desk
5 Nov 2020 3:50 AM GMT
रिपब्लिक टीवी के अर्णब 18 नवंबर तक रहेंगे जेल में या मिलेगी जमानत, मुंबई हाईकोर्ट करेगा आज सुनवाई
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जनज्वार। एक डिजाइनर की आत्महत्या के लिए आरोपी मानते हुए दो साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को बुधवार 4 नवंबर की गिरफ्तार किया था। बुधवार की देर शाम अर्नब गोस्वामी की रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गौरतलब है कि अपनी विशेष एंकरिंग के लिए ख्यात रिपब्लिक टीवी हेड अर्नब गोस्वामी पर 2018 में एक डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। कल गिरफ्तार किये गये अर्णब के मामले में लगभग 6 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल ही अर्नब के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी थी, जिस पर आज सुनवाई होने की उम्मीद जतायी जा रही है।

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। यानी कल गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के हाई बोल्टेज ड्रामा के ​बाद अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती ने दी है।

अर्णब के वकील पोंडा ने कहा, कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को गुरुवार 5 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। वकील पोंडा के मुताबिक कार्यवाही देर तक चलने के कारण अर्नब गोस्वामी को रात में थाने में रखा गया।

गौरतलब है कि अर्णब को कल बुधवार 4 नवंबर की सुबह अलीबाग पुलिस की एक टीम ने उनके लोअर परेल स्थित घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, अलीबाग पुलिस ने धारा 306 और 34 के तहत गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2018 में ​एक डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में की गई है। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं।

पुलिस का आरोप है कि जब हमने गोस्वामी की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी तो, उन्होंने कागज फाड़ दिए। गोस्वामी को मुंबई से 90 किलोमीटर दूर अलीबाग पहुंचते ही स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया।

जहां पुलिस का कहा है कि अर्णब के परिवार ने उसके साथ बदसलूकी की वहीं अर्णब ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की, जिसके बाद अदालत ने पुलिस से कहा कि वह चिकित्सकीय जांच के लिए अर्नब को सिविल अस्पताल ले जाए।

गोस्वामी के वकील गौरव पारकर के मुताबिक गोस्वामी को अलीबाग की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने उनके घर में सुबह घुसे पुलिस दल पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया।

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