अंकिता हत्याकांड की जांच पूरी, सोमवार को दाखिल हो सकती है 500 पेज की चार्जशीट, सौ गवाहों के बयान किए हैं दर्ज
अंकिता भंडारी की प्रोविशनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें मृत्यु से पहले कुंद हथियार से मारपीट की पुष्टि और डूबने से हुई मौत बताया गया है
Ankita Bhandari murder case : उत्तराखंड को झझकोरने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जांच टीम (एसआईटी) ने हत्याकांड के करीब तीन महीने में अपनी जांच को अंतिम रूप दे दिया है। जिसके बाद पुलिस अब मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करने जा रही है। एसआईटी ने मामले की चार्जशीट को पीओ ऑफिस भेज दिया है। जिसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि परसों सोमवार 19 दिसंबर को दाखिल को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाएगी।
नहीं हो पाया आरोपी पुल्कित का मोबाइल रिकवर
शनिवार 17 दिसंबर को राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरेगेशन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में सौ गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में एसआईटी को तीन मोबाइल मिले थे, जिनमें से एक मोबाइल आरोपी अंकित और एक सौरभ और एक मोबाइल अंकिता था। जांच टीम को अंकिता और आरोपी पुलकित का दूसरा मोबाइल नहीं मिल पाया है। जो मोबाइल बरामद किए गए हैं उनको परीक्षण के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल है।
जांच पूरी, कुछ साक्ष्यों का परीक्षण जारी
एडीजी ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बाकी जांच जारी रहेगी। एसआईटी अपना काम करती रहेगी। कोई नया तथ्य सामने आएगा तो उसको भी चार्जशीट में जोड़ दिया जायेगा। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी. रेणुका देवी की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है, जिसका कहना है कि सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कुछ साक्ष्य बाकी हैं जिनकी जांच की जा रही है।
नार्को टेस्ट पर लगी हैं अब निगाहें
एसआईटी ने आरोपियों का नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट में जो आवेदन किया है, उस पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। मामले में 22 दिंसबर को कोर्ट में नार्को टेस्ट को मंजूरी देने पर सुनवाई होगी। आरोपियों ने पुलिस के सामने नार्को टेस्ट करवाने के लिए हामी भरी है। लेकिन नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों को कोर्ट के सामने अपनी सहमति देनी होगी। इसके बाद ही आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। एक आरोपी ने इस बारे में कोर्ट से दस दिन का वक्त मांगा था। जो 22 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। कोर्ट से नार्को की परमिशन मिलने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर एडिशनल चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी, 354 के साथ ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
यह था इस हत्याकांड का मामला
बीते 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था। अंकिता भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुल्कित आर्य के होटल में काम करती थी। इस दौरान उस पर आरोपियों ने देह व्यापार कर रिसोर्ट में आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दिए जाने का दबाव बनाया था। लेकिन अंकिता द्वारा इस बात से इंकार करने के बाद वह रिसोर्ट से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। बाद में आरोपियों को शिकंजे में लिया गया तो उनकी निशानदेही पर चीला नहर से अंकिता की लाश मिली थी।