Begin typing your search above and press return to search.
समाज

Karnataka Hijab Controvercy : कर्नाटक के इस कॉलेज ने खत्म किया ड्रेस कोड, हिजाब पहनी छात्राओं को भी मिलेगी एंट्री

Janjwar Desk
19 Feb 2022 8:12 AM GMT
Karnataka Hijab Controvercy : हिजाब को लेकर बोले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस- स्कूल की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड का करना चाहिए पालन
x

हिजाब को लेकर बोले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस- स्कूल की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड का करना चाहिए पालन

Karnataka Hijab Controvercy : डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे, कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया, मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की....

Karnataka Hijab Controvercy : कर्नाटक के कई स्कूलों कॉलेजों में इस समय हिजाब को लेकर विवाद (Karnataka Hijab Controvercy) चल रहा है। वहीं दूसरी राज्य के मैसूर शहर (Mysuru City) में एक प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ क्लासेज में आने की अनुमति के लिए अपना ड्रेस कोड खत्म कर दिया है। ऐसा फैसला लेना वाला डीडीपीयू (DDPU Mysuru) राज्य का पहला कॉलेज है।

डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि चार छात्रों ने बिना हिजाब (Hijab) के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बीच कॉलेज ने घोषणा की कि वह छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के अपने ड्रेस कोड को रद्द कर रहा है।

बता दें कि राज्य के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Karnataka Home Minister) ने पहले ही कहा है कि अब छात्रों के प्रति कोई नरम रवैया नहीं होगा और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

एक दूसरी घटना में विजयपुरा जिले के इंडी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक हिंदू छात्रा (Hindu Student) को सिंदूर लगाने पर क्लास में एंट्री नहीं दी। उसे गेट पर ही रोक दिया गया और सिंदूर हटाने के लिए कहा गया। हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश में किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है।

इसके बाद हिंदू छात्रा के परिजन स्कूल परिसर में आए और स्कूल के अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि मूल परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलि के हस्तक्षेप के बाद छात्रा को क्लास में अंदर जाने दिया गया। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने प्राचार्य को निलंबित करने की मांग करते हुए कार्रवाई की निंदा की है।

गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। जिसमें कोर्ट ने हिजाब, भगवा शॉल या किसी भी धार्मिक कपड़ा पहने छात्र-छात्राओं को क्लास के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। आदेश के बावजूद कॉलेजों में प्रवेश की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने शुक्रवार को 20 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तुमकुरु कॉलेज पर भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन का आरोप है।

Next Story

विविध