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सिक्योरिटी

रक्षा सौदों में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली सहित तीन दोषी करार, 29 को सजा पर सुनवाई

Janjwar Desk
26 July 2020 9:50 AM IST
रक्षा सौदों में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली सहित तीन दोषी करार, 29 को सजा पर सुनवाई
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दो दशक पुराने एक स्टींग ऑपरेशन में जया जेटली व उनके कुछ सहयोगियों पर रक्षा सौदों के लिए दलाली लेने का आरोप लगाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद सीबीआइ ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया है, अब सजा का एलान होगा...

जनज्वार। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीस की निकट सहयोगी जया जेटली को सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने शनिवार (25 July 2020) को रक्षा सौदोें में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। यह मामला दो दशक पुराना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का है, जब एक तहलका न्यूज पोर्टल के एक स्टिंग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ था। अदालत अब इस मामले में 29 जुलाई को सजा सुना सकती है।

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने मामले की सुनवाई करते हुए जया जेटली के अलावा उनके पूर्व सहयोगी व समता पार्टी के कार्यकर्ता गोपाल पछेरवाल और अवकाश प्राप्त मेजर जनरल एसपी मुरगई को भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया है। तहलका ने ऑपरेशन वेस्टएंड नाम से स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसका प्रसारण जनवरी 2001 में हुआ था।

इस मामले में यह आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकारों से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी। यह बैठक तत्कालीन रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीस के सरकारी आवास पर हुई थी।

इस डील के मामले में चार लोगों के खिलाफ सीबीआइ ने केस दर्ज किया था। इनमें जया जेटली, तत्कालीन मेजर जनरल एसपी मुरगई, गोपाल के परेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा को आरोपी बनाया गया था।

सीबीआइ ने 2006 में जेटली और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस आरोप में कहा गया था कि जया जेटली ने 2000-01 में मुरगई, सुरेंद्र कुमार सुरेखा और पचेरवाल के साथ आपराधिक साजिश रची और खुद व किसी अन्य व्यक्ति के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत ली।

यह रकम काल्पनिक फर्म मेसर्स वेस्टेंड इंटरनेशनल लंदन के प्रतिनिधि मैथ्यू सैमुअल से ली गई थी। वास्तव में मैथ्यू सैमुअल स्टिंग करने वाले वेब पोर्टल से संबंधित थे। उन्होंने कुछ रक्षा उपकरणों जैसे हैंड हेल्ड थर्मल कैमरा के लिए रक्षा मंत्रालय से आर्डर हासिल करने के लिए यह सब किया था।

आरोप पत्र में यह कहा गयगा कि मुरगई को उनकी सेवा के बदले पैसे दिए गए। वहीं, सुलेखा को मदद के लिए एक लाख रुपये दिए गए। सीबीआइ का आरोप था कि पहले ये कई रक्षा सौंदों में शामिल रहे थे और बाद में सुरेखा सरकारी गवाह बन गए। ऐसे में अदालत ने जया जेटली, एसपी मुरगई व गोपाल पचेरवाल को दोषी करार दिया है।

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