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Up Election 2022

Azam Khan UP Election 2022 : सीतापुर जेल में बंद आजम खान नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

Janjwar Desk
8 Feb 2022 10:10 AM GMT
UP बजट सत्र से पहले Azam Khan ने क्यों कहा - ‘उन्हें मुस्लिमों को शिक्षित करने की सजा मिल रही है’
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UP बजट सत्र से पहले Azam Khan ने क्यों कहा - ‘उन्हें मुस्लिमों को शिक्षित करने की सजा मिल रही है’

Azam Khan UP Election 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है...

Azam Khan UP Election 2022 : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार (Election Campaign) नहीं कर पाएंगे। आजम खान (Azam Khan) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अंतरिम जमानत की याचिका लगायी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आजम खान को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि वह संबंधित कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकते हैं। आजम खान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि आप कैसे जमानत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल कर सकते हैं। हम आखिर कैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई कर सकते हैं। हम जमानत पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं।

आजम खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान के खिलाफ 87 केस दर्ज कर लिए गए हैं और 84 केसों में जमानत मिल चुकी है। आजम खान को बिना किसी कारण जेल में रखा गया है।

सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल हाईकोर्ट गए थे लेकिन बार-बार किसी न किसी कारण सुनवाई टल गई और तीन बार उन्होंने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई लेकिन महीनों से सुनवाई नहीं हुई आखिर उनके मुवक्किल कहां जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य नहीं चाहता कि आजम खान चुनाव प्रचार करें। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि राजनीति को कोर्ट में न लाएं। इस पर सिब्बल ने कहा कि सबकुछ आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जमानत के लिए संबंधित कोर्ट को आप संपर्क कर सकते हैं और जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।

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