ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल कैद
OM Prakash Chautala Case : आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash ) को दिल्ली (Delhi) की अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला (OM Prakash Chautala Case) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देशदिए हैं। दिल्ली की अदालत ने सुनाई 4 साल कैद की सजा दिल्ली (Delhi) की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala Case) को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। Also Read - Uttar Pradesh News : इस्लाम छोड़ हिंदू बने वसीम रिजवी अखाड़े को दान में देंगे अपनी संपत्ति, संन्यास लेने पर कर रहे हैं विचार बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओम प्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की ओर से गुरुवार को सजा पर बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान चौटाला ने अदालत से बुढ़ापे और बीमारी के आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था।