अरावली : जनता के दबाव में झुकी सरकार, पूरी और टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना तैयार हुए बिना कोई भी नया खनन पट्टा जारी न किये जाने का दिया निर्देश

धर्मेन्द्र आज़ाद की टिप्पणी
No New Mining Leases In Aravallis : कई समाचार पत्रों और मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों में अरावली पर्वतमाला को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों को “यू-टर्न” के रूप में दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार पीछे हट गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि ख़तरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, बस फिलहाल के लिए रोका गया है।
इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पहले लिए गए फैसलों को देखना होगा।
20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से रखे गए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में अरावली पर्वतमाला की एक नई परिभाषा तय की गई थी। इसके अनुसार, अरावली वही क्षेत्र मानी जाएगी जिसकी ऊँचाई आसपास की ज़मीन से कम से कम 100 मीटर अधिक हो।
इस फैसले के बाद यह डर पैदा हुआ कि अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जायेगा। ऐसा होने पर वहाँ खनन और रियल-एस्टेट जैसी गतिविधियाँ करने; अरावली की हत्या करने के लिए रास्ता खुल जायेगा। इस फैसले के तुरंत बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में विरोध शुरू हो गया। पर्यावरण संगठनों, स्थानीय ग्रामीणों, किसानों, युवाओं और बुद्धिजीवियों ने खुलकर सवाल उठाए।
सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक यही बात गूंजने लगी कि क्या लाखों सदियों पुरानी पर्वतमाला को सिर्फ एक परिभाषा बदलकर मुनाफ़ाखोर ताक़तों के हवाले किया जा सकता है? हमारी अरावली का बलात्कार करवाने का यह हक़ आख़िर सरकार और कोर्ट को कहाँ से मिल गया?
धीरे-धीरे लोगों को साफ़ समझ में आने लगा कि यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। यह पानी, हवा, जीवन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इसी बढ़ते जन दबाव के कारण 21 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक अरावली क्षेत्र के लिए कोई पूरी और टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी न किया जाए।
इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को सरकार को यह और साफ़ कहना पड़ा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर फिलहाल पूरी तरह रोक रहेगी।
यही वह बिंदु है जिसे मीडिया “सरकार का यू-टर्न” कह रहा है। जिस प्रस्ताव को सरकार पहले आगे बढ़ा रही थी, उसी के खिलाफ जनता में इतना गुस्सा और विरोध पैदा हुआ कि अब सरकार को पीछे हटकर सफ़ाई देनी पड़ी। यह बदलाव अपने आप नहीं आया। यह किसी पर्यावरण प्रेम का नतीजा नहीं, बल्कि जनता के दबाव का परिणाम है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानी गई 100 मीटर वाली नई परिभाषा को वापस लिया है और न ही अरावली को स्थायी और मजबूत कानूनी सुरक्षा देने का कोई साफ़ फैसला किया है। यानी जो रोक लगी है, वह अस्थायी है। ख़तरा अब भी मौजूद है।
यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि जब लोग मिलकर अपने जीवन और साझा प्राकृतिक संसाधनों के सवाल पर खड़े होते हैं, तो सत्ता को झुकना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि सत्ता अक्सर केवल दिखावे के लिए पीछे हटती है, स्थायी समाधान नहीं देती।
इसलिए अरावली का सवाल अभी किसी अंतिम मुकाम पर नहीं पहुँचा है। जब तक अरावली को कानूनी रूप से एक साझा प्राकृतिक धरोहर घोषित कर सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक जन दबाव और आंदोलन को जारी रखना ही एकमात्र रास्ता है।
क्योंकि किसी भी व्यवस्था से ऊपर जनता की सामूहिक ताक़त ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।
अरावली को बचाने का यह आंदोलन अभी मंज़िल से दूर है, और इसे अंजाम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अभी बाकी है।











