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Alt News के मोहम्‍मद जुबैर को मिली जमानत, सीतापुर वाले केस में SC ने दी राहत, नहीं निकल पाएंगे जेल से बाहर

Janjwar Desk
8 July 2022 1:43 PM IST
Alt News के सह संस्थापक मोहम्‍मद जुबैर को मिली जमानत, सीतापुर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
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Alt News के सह संस्थापक मोहम्‍मद जुबैर को मिली जमानत, सीतापुर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने यह भी कहा कि जुबैर न तो बेंगलुरु न ही कहीं और इलेक्‍ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे।

नई दिल्‍ली। ऑल्‍ट न्‍यूज के को-फाउंडर मोहम्‍मद जुबैर ( Mohammad Zubair ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने बड़ी राहत दी है। उत्‍तर प्रदेश ( Uttar pradesh ) के सीतापुर ( Sitapur ) में दर्ज मुकदमे में जुबैर ( Zubair ) को अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने जुबैर को इस शर्त पर जमानत दी है। वह मामले से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर न तो बेंगलुरु न ही कहीं और इलेक्‍ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का अंतरिम आदेश केवल सीतापुर वाले मुकदमे पर आया है। इसका दिल्‍ली वाले केस से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए अभी तय नहीं है कि वह रिहा हो पाएंगे या नहीं। इस पर स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्‍ली में भी FIR दर्ज है। उन्‍हें दिल्‍ली आकर सरेंडर करना होगा। अदालत ने कहा कि वह विस्‍तृत आदेश थोड़ी देर में अपलोड करेगी।

यूपी पुलिस को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High court ) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यूपी पुलिस ( UP police ) को नोटिस ( Notice ) भी जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही इस केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा-295ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और आईटी एक्ट की धारा-67 के तहत केस दर्ज किया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 201 तक विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 जोड़ी है। अर्थात् दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाने और विनियमन की धारा की बढ़ोत्तरी की गई है।

इस मामले को लेकर विगत शनिवार को सुनवाई में सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की ओर से आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से 'रेजरपे पेमेंट गेटवे' के माध्यम से पैसे स्वीकार किए हैं। इसको लेकर आगे भी जांच की आवश्यकता है। इस बीच पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर पहुंच चुकी है। मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है।

कौन है मोहम्मद जुबैर

ऑल्ट न्यूज भारत के लगभग सभी छोटे-बड़े मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता है। उसमें कई बड़े फेक न्यूज को लेकर खुलासे भी होते रहते हैं। ऑल्ट न्यूज के काम की भारत ही नहीं विदेश में भी सराहना होती रहती है। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं।

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