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Aryan Khan Drug Case : फंसाने के लिए NCB गलत तरीके से पेश कर रहा व्हाट्सएप चैट, हाईकोर्ट की याचिका में आर्यन ने क्या कहा

Janjwar Desk
23 Oct 2021 8:56 AM IST
Shahrukh Khan son Aryan khan arrested in Cruise Drugs Party
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(शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की स्पेशल कोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है )

Aryan Khan Drug Case : याचिका में आर्यन खान (Aryan Khan) की ओर से कहा गया है कि एनसीबी, क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके वॉट्सऐप चैट (Whatsapp Chat) को गलत तरह से पेश कर रही है।

Aryan Khan Drug Case : बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान, क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drug Case) को लेकर जेल में हैं। आर्यन खान की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

रिपोर्ट्स के अनुसार याचिका में आर्यन खान (Aryan Khan) की ओर से कहा गया है कि एनसीबी, क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके वॉट्सऐप चैट (Whatsapp Chat) को गलत तरह से पेश कर रही है।

26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दरअसल बुधवार, 20 अक्टूबर 2021 को स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आर्यन खान की याचिका में कहा गया है कि उन्हें फंसाने के लिए एनसीबी ने उनकी वॉट्सऐप चैट्स की व्याख्या गलत की है, जो कि गलत और अनुचित है।

आर्यन की ओर से ये भी कहा गया है कि उनके पास से एनसीबी को किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला है और अरबाज मर्चेंट (Andaz Merchent) और आचित कुमार (Rachit Kumar) के अलावा उनका किसी भी अन्य आरोपी से कोई संबंध भी नहीं है। बता दें कि एजेंसी ने 20 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है।

याचिका में वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन की याचिका में कहा गया है कि जिन वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है, वो उस घटना के पहले के हैं। जिनका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है, उन कथित संदेशों को किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। अपील में कहा गया है कि उन मैसेजेस को गलत तरह से समझा जा रहा है, उनको ऐसे पेश करना गलत है।

सबूतों के साथ छेड़छाड़

वहीं, एनसीबी की ओर से कहा गया कि आर्यन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर आर्यन की ओर से याचिका में कहा गया कि कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो उसके सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है।

दो बार खारिज हो चुका है बेल पिटिशन

बता दें कि कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत पर 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। दोनों पक्षों की बहस के बाद एडिशनल सेशन जज वीवी पाटिल ने कहा था कि वह 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे।

कोर्ट ने आर्यन खान के वकील की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन के साथ ड्रग्स केस (Drugs Case) में अरेस्ट हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उनके पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचा था।

NCB ने कोर्ट में जमा कराए हैं व्हाट्सएप चैट्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीबी (Narcotics Control Bureau) ने कोर्ट में आर्यन के कुछ ऐसे चैट जमा कराए हैं। जिसमे ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है। बताया गया कि ये चैट्स एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हुए थे।

आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्‍टूबर को क्रूज टर्मिनल से हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार अन्‍य 7 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इन धाराओं में NCB ने दर्ज किया है मुकदमा

आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा-27 (मादक पदार्थ का सेवन करने), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, रखने, खरीदने या बेचने) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी बाद तैयार मेमो के मुताबिक, क्रूज पर छापेमारी के बाद 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 1.33 लाख रुपये भी जब्त किए गए हैं।

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