Mumbai Cruise Ship Drugs Case : बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को मिली जमानत, बॉलीवुड बादशाह शाहरूख खान ने ली राहत की सांस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जमानत दी।
Aryan Khan Druga Case : मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने बॉलीवुड किंग शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan ) को आज जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से शाहरूख खान और उनकी पत्नी गौरी खान सहित सभी समर्थकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26 दिनों बाद जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने अरबाज मर्चेंज और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है।
गुरुवार को आर्यन खान ( Aryan Khan ) के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा, जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे। यानि आज रात भी आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने गुरुवार को एनसीबी ( NCB ) के दलीलें पेश करने के बाद जमानत पर यह फैसला सुनाया। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले से पहले एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा था कि अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं। भले ही आप ड्रग्स नहीं रख रहे हैं लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं। इसलिए आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा कि आर्यन खान पर व्यावसायिक मात्रा में डील करने की कोशिश करने का आरोप लगाने का आधार क्या है? अदालत ने एनसीबी से पूछा कि इसके लिए आपके पास सबूत क्या है? एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने इसके जवाब में कहा कि व्हाट्सएप चैट में यह दिखाई देगा कि उसने ड्रग्स बेचने की नियत से डील करने की कोशिश की है।
एएसजी अनिल सिंह ने धंधा करने के लिहाज से ड्रग्स की भारी मात्रा से जुड़े सवाल पर आगे जवाब दिया कि सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्हें शिप पर पकड़ा गया तब सभी 8 लोगों के पास से अलग-अलग तरह के ड्रग्स बरामद हुए। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। अगर आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखते हैं तो यह संयोग नहीं हो सकता।
दो दिन पहले आर्यन खान ( Aryan Khan ) के वकीलों ने मंगलवार को अपनी दलील में कहा था कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और जेल में रखा गया।
आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी। बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की।
बता दें कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, धमेचा और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।