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मानहानि मामला : वकील ने कहा कंगना को हो गया कोरोना, कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई में पेश नहीं हुईं तो जारी करेंगे वारंट

Janjwar Desk
14 Sep 2021 10:15 AM GMT
मानहानि मामला : वकील ने कहा कंगना को हो गया कोरोना, कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई में पेश नहीं हुईं तो जारी करेंगे वारंट
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( मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट: अगर अभिनेत्री अगली सुनवाई में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।)

आपराधिक मानहानि का यह मामला जैसे ही सुनवाई के लिए आया तो रनौत के वकील ने मांग की कि उसे उस दिन के लिए पेशी से छूट दी जाए क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं है...

जनज्वार। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) की शिकायत के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग को स्वीकार किया लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर वह अगली सुनवाई की तारीख 20 सितंबर को पेश होने में विफल रहती हैं तो उनके खिलाफ वारंट (Warrant) जारी किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक आपराधिक मानहानि का यह मामला जैसे ही सुनवाई के लिए आया तो रनौत के वकील ने मांग की कि उसे उस दिन के लिए पेशी से छूट दी जाए क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं है। रनौत के वकील ने अदालत में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया और कहा कि कंगना रनौत अपनी फिल्म के लिए यात्रा कीं और उनमें 'कोविड 19 के लक्षण' हैं।

वहीं जावेद अख्तर की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि यह मामले की कार्यवाही में देरी करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति है। रनौत ने किसी न किसी कारण से अदालत के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है क्योंकि इस साल फरवरी में उन्हें समन जारी किया गया था।

दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान (Justice RR Khan) ने रनौत को दिन के लिए पेश होने से छूट दी। इसके उन्होंने मामले को 20 सिंतबर तक के लिए टाल दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर अभिनेत्री अगली सुनवाई में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।

इससे पहले बीते गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कंगना रनौत की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर स्थानीय अदालत द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने आदेश दिया था कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कार्यवाही शुरू करने के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता या अयमितता नहीं है।

बता दें कि 76 वर्षीय जावेद अख्तर ने बीते साल नवंबर में मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रनौत रिपब्लिक टीवी पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत में अख्तर ने दावा किया कि पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में मौजूद एक कोटरी का जिक्र करते हुए रनौत ने इंटरव्यू के दौरान उनका नाम घसीटा था।

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