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Rajasthan Crime News: सब सो जाते फिर बेटी से करता था रेप, आरोपी पिता को 20 साल की जेल

Janjwar Desk
25 Nov 2021 10:50 AM GMT
Rajasthan Crime News: सब सो जाते फिर बेटी से करता था रेप, आरोपी पिता को 20 साल की जेल
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9 साल की सौतेली बेटी से रेप करने के जुर्म में पिता को 20 साल की जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan Crime News: बच्ची ने मां को बताया कि उसके सौतेले पापा ने उसके साथ गलत काम किया है। नाबालिग ने बताया कि घर में जब सब सो जाते थे तो पापा उसे हॉल में ले जाकर रेप करते थे...

Rajasthan Crime News: राजस्थान के पाली में एक पिता द्वारा बेटी से दुष्कर्म (Rape Case) का मामला सामने आया है। बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला आरोपी मोहन सिंह पीड़िता का सौतेला पिता है। साढ़े नौ साल की सौतेली बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को पाली कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने आरोपी मोहन सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 35 हजार 100 रुपए के जुर्माना भी लगाया।

सब सो जाते फिर करता रेप

विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने मामले को लेकर बताया कि एक महिला ने 8 दिसम्बर 2020 को सांडेराव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसके दूसरे पति ने 9 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया है। पीड़ित बच्ची की की मां ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी कुछ असहज लगी। उसे परेशान हालत में देखकर प्यार से पूछा तो बच्ची ने आपबीती सुनाई। बच्ची ने मां को बताया कि उसके सौतेले पापा ने उसके साथ गलत काम किया है। नाबालिग ने बताया कि घर में जब सब सो जाते थे तो पापा उसे हॉल में ले जाकर रेप करते थे। दीपावली 2020 के कुछ दिन बाद तक उसके पिता ने कई बार गलत काम किया।

पीड़ित लड़की ने बताया कि पापा ने उसे पहली बार चाकू दिखाकर डराया और कहा कि किसी को भी बताया तो तुझे और तुन्हारी मां को जान से मार दूंगा। बच्ची की मां द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बुधवार, 24 नवंबर को आरोपी मोहन सिंह राजपूत को अदालत ने दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल का कठोर कारावास और 35 हजार 100 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

कोर्ट ने घटना को बताया शर्मनाक

पिता द्वारा बेटी से रेप मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पाली कोर्ट के न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने कहा कि, "एक पिता जिस पर बेटी के संरक्षण, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। वह ही ऐसा घिनौना काम करेगा तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी। ऐसे अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि, "पिता द्वारा मासूम के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना निंदनीय, शर्मनाक है।"

महिला का तीसरा पति था आरोपी

बच्ची के सौतेले पिता के बारे में कहा जा रहा है कि वह महिला का तीसरा पति था। महिला की पहली शादी के बाद उसके पति की मौत हो गई थी। महिला और पहले पति के दो बच्चे है। वहीं, पति की मौत के बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान आरोपी मोहन सिंह ने उसे अपने प्यार में फंसाना शुरू कर दिया। मोहन सिंह के चक्कर में महिला ने अपने दूसरे पति को छोड़ दिया और दो बच्चों को लेकर मोहनसिंह के पास चली गई और उससे शादी कर ली थी।

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