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TRP SCAM : सुप्रीम कोर्ट में 'REPUBLIC TV' की याचिका पर चल रही सुनवाई, अर्णब के वकील बोले कोई अपराध नहीं किया

Janjwar Desk
19 Oct 2020 1:55 PM IST
TRP SCAM : सुप्रीम कोर्ट में REPUBLIC TV की याचिका पर चल रही सुनवाई, अर्णब के वकील बोले कोई अपराध नहीं किया
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'रिपब्लिक टीवी बनाम मुंबई पुलिस' केस में अर्णब गोस्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी के इशारे पर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं......

नई दिल्ली। कथित टीआरपी घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस एसएस शिंदे और एम.एस. कार्णिक बेंच सुनवाई कर रही है। रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए।

इस दौरान वरिष्ठ वकील साल्वे ने एफआईआर को चुनौती देते हुए तीन आधार प्रस्तुत किए, एक कोई अपराध नहीं किया गया। दूसरा मुंबई पुलिस का पूरा मामला बदनीयती का है। तीसरा दबाने की कोशिश। साल्वे ने कहा कि 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करने के दो दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उन्होंने 'फेक प्रोपागेंडा प्रसारित किया जा रहा है' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जाहिर है, वह इस चैनल (रिपब्लिक टीवी) से परेशान हैं।

साल्वे आगे कहा, 'पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले में रिपब्लिक टीवी के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बहुत ही सावधानी से 'संभावना' शब्द का इस्तेमाल किया। एफआईआर में धारा 420 का जिक्र है, किसने धोखा दिया है? मैं जान सकता हूं कि क्या BARC ने कोई शिकायत की है? फिर इसमें धारा 409 का उल्लेख है। यह कैसे आ गयी? सभी निजी संगठन हैं।' आईपीसी के धारा 409 के तहत विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी कहाँ है?

इसके तुरंत बाद, हर कोई रिपब्लिक टीवी पर हमला करने के लिए कूद गया। इन सभी की उत्पत्ति में अप्रैल में पालघर लिंचिंग की घटना की कवरेज है जिसमें रिपब्लिक ने मुंबई पुलिस की आलोचना की थी।

गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को समेकित (consolidated) किया और मुंबई स्थानांतरित कर दिया।

साल्वे ने गोस्वामी के खिलाफ दायर कई एफआईआर को समेकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। साल्वे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर में जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा, '10 सितंबर को, शिवसेना ने केबल टीवी ऑपरेटरों को रिपब्लिक टीवी का बहिष्कार करने के लिए लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे थे।

साल्वे ने आगे कहा, 'उसके बाद, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सीएम रिट याचिका का अपमान किया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है और अदालत ने नोटिस जारी किया है। उसके बाद, मुंबई पुलिस ने धारा 108 सीआरपीसी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।'

साल्वे का कहना है कि एफआईआर में समान आरोपों के संबंध में धारा 108 नोटिस जारी किया जाता है जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। BARC ने रिपब्लिक टीवी को बताया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पालघर की घटना का एफआईआर से कोई लेना-देना नहीं है। जांच "ए" चैनल के खिलाफ नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक लाभ के लिए टीआरपी के लिए पैसे देने के खिलाफ है।

सिब्बल ने कहा कि अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं। हमें कोर्ट के साथ साझा करने में खुशी हो रही है। कई बयान दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में रिपब्लिक का कोई जिक्र नहीं है। तो इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? आपराधिक जांच में दुर्भावना की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जांच की प्रगति में पेश सामग्री प्रासंगिक हैं। हम अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं।

जस्टिस शिंदे ने कहा, 'हम केवल वर्तमान मामले के बारे में नहीं कह रहे हैं। यह अन्य संवेदनशील मामलों में हो रहा है जहां जांच लंबित है। अधिकारियों को अभियोगात्मक सामग्री का खुलासा नहीं करना चाहिए।'

सिब्बल का कहना है कि वह कोर्ट से सहमत हैं और उन्होंने सूचना मीडिया को लीक करने के लिए एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन कहानी का एक और पक्ष है कि रिपब्लिक सहित कई चैनल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं।

सिब्बल ने आगे कहा कि जांच के दौरान हम मीडिया में नहीं जाएंगे। रिपब्लिक टीवी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मीडिया ट्रायल न करे। सिब्बल का कहना है कि याचिका को स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं है, और अगर अदालत की इच्छा हो तो जांच की स्थिति अदालत के साथ साझा की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि वह नोटिस जारी करने का प्रस्ताव करती है और अदालत के इनकार के लिए जांच की स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगती है। जहां तक ​​अंतरिम संरक्षण की बात है, पीठ का मानना ​​है कि यह जरूरी नहीं हो सकता है क्योंकि एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का कोई उल्लेख नहीं है। साल्वे अंतरिम आदेश चाहते हैं।

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