Wasim Rizvi News: जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत, ये हैं शर्तें
Wasim Rizvi News: जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत, ये हैं शर्तें
Wasim Rizvi News: सुसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को चिकित्सा आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने त्यागी, जिन्हें पहले वसीम रिज़वी के नाम से जाना जाता था, को यह वचन देने का निर्देश दिया कि वह अभद्र भाषा में शामिल नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। इस साल मार्च में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद त्यागी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
दो जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली की शिकायत पर उनके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक हिंदू संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद या धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था और इस आयोजन की आड़ में प्रतिभागियों को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया गया था।
अली ने अपनी शिकायत में कहा था कि पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इन भड़काऊ बयानों को बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये वीडियो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद और अन्य लोगों द्वारा प्रसारित किए गए थे। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रबोधानंद गिरि द्वारा हरिद्वार की मस्जिदों में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया था।
नदीम अली की शिकायत पर नृसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण के साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जितेंद्र नारायण के खिलाफ धारा 153ए, 295 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. कॉन्क्लेव में धर्म के नाम पर कथित रूप से अभद्र भाषा देने के लिए आईपीसी।