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केंद्र सरकार ने दिए दिशा-निर्देश, 20 अप्रैल से लॉकडाउन में इन उद्योगों में उत्पादन कार्य होगा शुरू

Vikash Rana
15 April 2020 3:14 PM GMT
केंद्र सरकार ने दिए दिशा-निर्देश, 20 अप्रैल से लॉकडाउन में इन उद्योगों में उत्पादन कार्य होगा शुरू
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रोजाना हजारों टन का सीमेंट और क्लिंकर उत्पादन करने वाली एसीसी कंपनी को काम बंद होने से रोजाना करोड़ों की चपत लगी है। बीडीटीएस और अन्य यूनियन को मिलाकर लगभग 4500 ट्रक ऑपरेटरों पर भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया...

जनज्वार। हिमाचल में 20 अप्रैल से कई उद्योगों में उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। इससे जहां करीब पचास हजार करोड़ के निवेश से उद्योगों को राहत मिलेगी। वहीं उद्योगों में काम करने वाले लाखों कामगारों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल छंट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में विनिर्माण क्षेत्र की एक्टिविटी को मंजूरी दी है। इनमें सीमेंट फैक्ट्रियां, फार्मा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कई उद्योग शामिल हैं।

प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों में करीब तीन हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। हजारों ट्रक ऑपरेटर्स और कई अन्य कार्यों में लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश में वर्तमान में एसीसी सीमेंट बरमाणा बिलासपुर, अल्ट्राटेक, सीआईआई और अंबुजा समेत आठ सीमेंट प्लांट हैं।

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रोजाना हजारों टन का सीमेंट और क्लिंकर उत्पादन करने वाली एसीसी कंपनी को काम बंद होने से रोजाना करोड़ों की चपत लगी है। बीडीटीएस और अन्य यूनियन को मिलाकर लगभग 4500 ट्रक ऑपरेटरों पर भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। एसीसी सीमेंट कंपनी के एचआर सतवीर ने बताया कि एसीसी कंपनी द्वारा हर दिन 10 हजार टन सीमेंट डिस्पेच किया जाता है।

भी काम शुरू करने की कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। उद्योग में सरकार के आदेशों के बाद ही काम शुरू होगा। उधर अभी तक पूरे फार्मा उद्योग को उत्पादन की मंजूरी नहीं थी। अब सभी फार्मा कंपनी उत्पादन कर पाएंगी। पांवटा, बद्दी, नालागढ़, अंब दवा उद्योग में उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिमाचल एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। प्रदेश में टेक्सटाइल की वर्धमान ग्रुप बड़ी इंडस्ट्री है।

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फूड प्रोसेसिंग उद्योग, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन और औद्योगिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सकेगा। सब्जी और फल ठेला लगाने, किराना दुकानें, मछली पालन, कुरियर, ई-कॉमर्स सेवाएं बहाल होंगी। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कारपेंटर भी काम कर सकेंगे। कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है और एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। ये सब काम सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के तहत ही होंगे।

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