विदेशों से आने वाले यात्रियों का क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर हो सकती है सजा
जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए स्वयं को क्वॉरेंटाइन में रखना जरूरी है। यदि उस दौरान उन्हें कोविड 19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा...
जनज्वार ब्यूरो, गुरुग्राम। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए क्वॉरेंटाइन में रहें, चाहे वह होम क्वॉरेंटाइन हो या अन्य जगह बनाई गई क्वॉरेंटाइन सुविधा हो, कहीं भी रह सकते हैं परंतु क्वॉरेंटाइन में अवश्य अपने आपको रखें।
जिला के जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए स्वयं को क्वॉरेंटाइन में रखना जरूरी है। यदि उस दौरान उन्हें कोविड 19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। जिला प्रशासन के प्रवक्ता के अनुसार जो लोग क्वॉरेंटाइन में नहीं रह रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए नियमो में 2 से 6 महीने की सजा का प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक जिला गुरुग्राम में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन स्थिति के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी बीमारी का संक्रमण फैलाता है जिससे अन्य लोगों के जीवन को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 270 के तहत मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसके अंतर्गत उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
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जिला प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे लॉक डाउन के दौरान नियमों का पालन करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग सड़कों पर ना आए और घर रहकर ही काम करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि करोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि लोग कुछ दिनों तक घरों में ही रहे और ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए।