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राजनीति

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी कुलदीप सेंगर दोषी करार

Vikash Rana
4 March 2020 9:03 AM GMT
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी कुलदीप सेंगर दोषी करार
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फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का ये सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा है। इसके अलावा जज ने सीबीआई की सराहना भी की है...

जनज्वार। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हृजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मारा गया है। वह काफी क्रूरता का काम था। आपको दोषी करार दिया जाता है।

स मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे। इनमें से 4 को बरी कर दिया गया है। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। कोर्ट ने धारा 304 और 1210बी के तहत कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। आरोपी कुलदीप सेंगर समेत जिन 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इनमें से दो यूपी पुलिस के अधिकारी भी है।

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फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का ये सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा है। इसके अलावा जज ने सीबीआई की सराहना भी की है। बता दे जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें भाजापा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, सब इंस्पेकटर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा, वीरेंद्र सिह,शशि प्रताप सिंह, जयदीप सिंह का नाम शामिल है।

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न्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर अन्य आरोपियों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप की जांच कर रही थी। मामले में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुव, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान व छह अन्य के खिलाफ आरोप तय कर रखा था।

मामले की सुनवाई को पर अन्य मामलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता के चाचा, मां, बहन व पिता के सहकर्मी समेत 55 गवाहों के बयान दर्ज करवाए तो वहीं बचाव पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया था। सीबीआई के मुताबिक ती न अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता व आरोपी शशि प्रताप सिंह के बीच झगड़ा हुआ था।

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