Begin typing your search above and press return to search.
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट से अर्णब गोस्वामी को मिली बड़ी राहत, तीन हफ्ते तक दी अंतरिम सुरक्षा

Manish Kumar
24 April 2020 12:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से अर्णब गोस्वामी को मिली बड़ी राहत, तीन हफ्ते तक दी अंतरिम सुरक्षा
x

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सभी एफआईआर (एक को छोड़कर जो नागपुर में दायर की गई थी और जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है) पर रोक लगा दी है....

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्णब गोस्वामी तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सभी एफआईआर (एक को छोड़कर जो नागपुर में दायर की गई थी और जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है) पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश भी दिए हैं.

यह भी पढ़ें- अर्णब के मामले में प्रेस काउंसिल ने कहा, वाहियात पत्रकारिता के खिलाफ भी हिंसा ठीक नहीं

बता दें रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कथित रूप से बदनाम करने के लिए देशभर में उनके खिलाफ दायर एफआईआर पर कोई ठोस कार्रवाई न की जाये।

अर्नब गोस्वामी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 के तहत गोस्वामी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

यह भी पढ़ें : अर्णब का राजनीतिक कनेक्शन, पिता लड़ चुके BJP से एमपी चुनाव तो मामा हैं BJP सरकार में मंत्री

बता दें कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अर्णब गोस्वामी विवादों के केंद्र में आए गए थे. अर्णब के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कई शिकायते दर्ज हो चुकी हैं. केवल छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में ही कुल 101 एफआईआर दर्ज़ हो चुकी है।

Next Story

विविध