Mohammed Zubair : Alt news के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर UP के सीतापुर न्यायालय में हुए पेश, 1 जून को हुआ था मुकदमा दर्ज
Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत, सीतापुर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
Mohammed Zubair : महंत बजरंगमुनि को हेट मोंगर्स (नफरत फैलाने वाला) कहने वाले ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर सोमवार 4 जुलाई को सीतापुर न्यायालय में पेश हुए। एक जून को खैराबाद थाने में जुबैर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। यह मुकदमा हिदू शेर संगठन के जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराया था। सोमवार 4 जुलाई को दिल्ली पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर आयी थी। उन्हें कोर्ट में पेश किये जाने के बाद दिल्ली लेकर रवाना हो गई। खैराबाद पुलिस ने न्यायालय में वारंट दाखिल किया था।
हिदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरन ने एक जून को खैराबाद थाने में दी तहरीर में ALT के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ट्वीट का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने महंत बजरंग मुनि पर टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर का महंत बजरंग मुनि के साथ कोई विवाद नहीं है। किसी तरह की मुकदमेबाजी भी नहीं है। समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से हम सबकी आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थल बड़ी संगत के बजरंग मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया है। ट्वीट में महंत बजरंग मुनि को हेट मोंगर्स कहा गया था। बजरंग मुनि हिदू शेर सेना के संरक्षक हैं।
हिंदू शेर सेना जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने कहा कि मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट में यति नरसिंहानंद सरस्वती व आनंद स्वरूप का भी अपमान किया। इनके लिए भी अपशब्द बोले हैं। यह भी कहा कि देश में जितने भी हिंदू हैं, मोहम्मद जुबैर मुसलमानों को उनके प्रति भड़काता है। यह पूर्व में भी सांप्रदायिक टिप्पणी करता रहा है।
इस मामले में थानाध्यक्ष खैराबाद अरविद सिंह ने बताया कि मो. जुबैर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायालय में पेशी हुई। थाने के अपराध निरीक्षक संतोष कुमार यादव न्यायालय गए थे। मोहम्मद जुबैर का रिमांड भी बनवाया गया है। पेशी, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मामले में हुई है। केस हिदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरन की ओर से दर्ज कराया गया था।