Hate Speech Case : हरिद्वार की धर्मसंसद मामले में तीसरी गिरफ्तारी, कोर्ट ने स्वामी सिंधु सागर महाराज को भी भेजा जेल
Hate Speech Case : हरिद्वार की धर्मसंसद मामले में तीसरी गिरफ्तारी, कोर्ट ने स्वामी सिंधु सागर महाराज को भी भेजा जेल
Hate Speech Case : हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हुई हेट स्पीच के मामले (Dharma Sansad Hate Speech Case) में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। यह गिरफ्तारी स्वामी सिंधु सागर महाराज (Swami Sindhu Sagar Maharaj) जो अब नाम बदलकर दिनेशानंद भारती (Dineshanand Bharti) बन चुके हैं, की हुई है। यही सिंधु सागर महाराज विवादित संगठन काली सेना के प्रदेश संयोजक हैं। जिनके नेतृत्व में ही बीते दिवस की भगवानपुर में महापंचायत होने वाली थी। जो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाए जाने के बाद महापंचायत नही हो सकी थी।
धर्म संसद के मामले में इससे पूर्व दो गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस द्वारा 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। तो वही 15 जनवरी को यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) को सर्वानंद घाट से गिरफ्तार किया था।
सर्वानंद को बाद में जमानत मिल गयी थी और वे 17 फरवरी को जेल से जमानत पर रिहा हो चुके है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी स्वामी सिंधु सागर महाराज का कोविड टेस्ट और मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार किए गए स्वामी सिंधु सागर महाराज का कहना है कि कि उन्हें धर्म संसद के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी वह भारत के संवैधानिक प्रणालियों के अनुसार अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। कल से मैं अनशन पर हूं। जब तक आरोपी इमाम को गिरफ्तार नहीं किया जाता है मैं अनशन पर ही रहूंगा। मेरी किसी संत से बात नहीं हुई है।
इस बाबत एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि हेट स्पीच के आरोपी सिंधु सागर महाराज की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और वहां से इनको जेल भेज दिया गया है। धर्म संसद के मामले में जो मुकदमा है उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इस मामले में दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं यह तीसरी गिरफ्तारी है। पूरा मामला अभी विवेचना का पार्ट है अभी विवेचना चल रही है।
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