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IIT की महिला वैज्ञानिक की मौत पर उत्तराखंड रोडवेज को देना होगा एक करोड़ का क्लेम, 7 साल पहले रोडवेज बस की टक्कर से हुई थी डाॅ. शर्मिष्ठा मित्रा की मौत

Janjwar Desk
20 Sep 2022 11:48 AM GMT
IIT की महिला वैज्ञानिक की मौत पर उत्तराखंड रोडवेज को देना होगा एक करोड़ का क्लेम, 7 साल पहले रोडवेज बस की टक्कर से हुई थी डाॅ. शर्मिष्ठा मित्रा की मौत
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7 वर्ष पूर्व महिला वैज्ञानिक शर्मिष्ठा 15 जुलाई 2015 शाम को करीब शाम साढ़े 5 बजे अपनी ड्यूटी से रुड़की वापस लौटने के दौरान घंटाघर पर बस का इंतजार कर रहीं थीं, उसी समय देहरादून डिपो की बस संख्या UA 07 M 3588 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी....

Dehradun news : उत्तराखंड परिवहन निगम को एक महिला की मौत के मामले में अपने इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सात साल पहले उत्तराखंड रोडवेज की बस से टक्कर के बाद मौत का शिकार हुई इस महिला के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का यह मामला ट्रिब्यूनल में विचाराधीन था, जिस पर यह निर्णय आया है।

जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रुड़की शहर की निवासी शर्मिष्ठा सहारनपुर आईआईटी में वैज्ञानिक थीं। सात वर्ष पूर्व वह 15 जुलाई 2015 शाम को करीब शाम साढ़े 5 बजे अपनी ड्यूटी से रुड़की वापस लौटने के दौरान घंटाघर पर बस का इंतजार कर रहीं थीं, उसी समय देहरादून डिपो की बस संख्या UA 07 M 3588 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में शर्मिष्ठा की मौत हो गई थी।

पत्नी की मौत के बाद शर्मिष्ठा के पति डॉ.अर्निबाण मित्रा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन संजय कुमार के यहां उत्तराखंड रोडवेज विभाग के खिलाफ दावा किया था। इस मामले में मृतक महिला के पति डॉ.अर्निबाण मित्रा ने तर्क दिया था कि शर्मिष्ठा यदि अब तक जिंदा होती, तो उनका वेतन एक से डेढ़ लाख रुपये तक होता। देहरादून डिपो की बस चालक की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है। जिसमें 7 साल से सुनवाई चल रही है।

मित्रा के अधिवक्ता सतीश बंसल के अकाट्य तर्कों के आधार पर जिला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक महिला के पति को 30 दिन के भीतर 70 लाख रुपए व इस धनराशि का अब तक का ब्याज मिलाकर जुर्माना की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इस मामले में उत्तराखंड रोडवेज मृतक महिला के पति को लंबे समय से क्लेम नहीं दे रही थी। जिससे अधिवक्ता सतीश बंसल ने यह क्लेम वाद ट्रिब्यूनल में दायर कर दिया। जहां रोडवेज की सारी दलीलों को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने रोडवेज के खिलाफ अभी तक का रिकॉर्ड राशि का क्लेम 70 लाख और 7% सालाना ब्याज दिए जाने का आदेश दिया है। क्लेम व ब्याज को मिलाकर आज की तारीख में यह राशि 1.05 करोड़ के करीब बैठती है।

जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड रोडवेज पर लगाया गया यह जुर्माना कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इससे पूर्व कभी भी इतना जुर्माना नहीं लगाया गया है।

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