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Aryan Khan Drugs Case: "आर्यन खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं"-बॉम्बे हाईकोर्ट, जारी किया बेल ऑर्डर
मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान और उनके साथियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं
Aryan Khan Drugs Case: मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में बेल पर रिहा आर्यन खान (Aryan Khan) का बेल ऑर्डर मुंबई हाईकोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया। कोर्ट ने कहा आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास कोई ठोस सबूत ही नहीं था। बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कहा कि, "सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।"
बेल ऑर्डर जारी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है, 'कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।' बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में ये भी कहा है कि, "कोर्ट NCB के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन (Confession) वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।"
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, "अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार किया है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो इस मामले में अधिकतम एक साल की सजा होती है। आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों से जेल में बंद हैं। उनका मेडिकल परीक्षण (Medical Test) भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने गिरफ्तारी के समय नशीली दवाओं का सेवन किया था या नहीं।"
2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे आर्यन
बता दें कि 2 अक्टूबर की देर रात एनसीबी (Narcotics Control Bureau) की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप (Mumbai Cruise Case) में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी की थी। क्रूज शिप पर ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में शाहरुख खान(Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaz Merchant) और मुनमुन (Munmun Dhamecha) सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया था। करीब 26 दिन तक मुंबई के आर्थर रोड में बिताने के बाद आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने 14 शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी थी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि हर सप्ताह के शुक्रवार को उन्हें एनसीबी कार्यालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
आर्यन खान को 28 अक्टूबर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। पेपर वर्क में हुई देरी के कारण उन्हें 29 अक्टूबर को जेल से रिहा किया गया था। उन्हें हाईकोर्ट द्वारा 5 पन्नों का आदेश मिला था, जिसमें शर्त थी कि उन्हें हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस आना होगा। इसके अलावा उन्हें इस केस में पब्लिकली या सोशल मीडिया पर बयान देने की मनाही है। 14 शर्तों में एक शर्त ये भी है कि आर्यन भविष्य में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाईकोर्ट के आदेश से बंधे होने के कारण देश से बाहर बिना इजाजत नहीं जा सकते। आर्यन खान अगर कोर्ट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी (NCB) को अधिकार होगा कि वह आर्यन की जमानत रद्द करने की अपील कर सकते हैं।