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कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट के आदेश पर बांद्रा थाने में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज

Janjwar Desk
17 Oct 2020 6:45 PM GMT
कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट के आदेश पर बांद्रा थाने में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज
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File photo

इससे पहले बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सय्यद की शिकायत पर कंगना और उनकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे, साहिल के वकील रवीश जमींदार ने बताया कि ये सभी धाराएं नॉन बेलेबल हैं...

जनज्वार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

कोर्ट के आदेश पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR आईपीसी की धारा 295(a) 153 (a) और 124(a) के तहत दर्ज हुई है।

इससे पहले बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सय्यद की शिकायत पर कंगना और उनकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। साहिल के वकील रवीश जमींदार ने कहा है कि ये सभी धाराएं नॉन बेलेबल हैं।

बताया जा रहा है कि आज कोर्ट के आदेश के बाद ऑर्डर की कॉपी लेकर शिकायतकर्ता और उनके वकील बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। FIR के मुताबिक कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का आरोप है।

कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कंगना को सम्मन कर सकती है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वह लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रही हैं।

उधर कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दकी ने मीडिया से कहा, 'मुझे उन ट्वीट्स को चेक करनी होगा जिनका उल्लेख कोर्ट में किया गया है। जिन ट्वीट्स के बारे में बात की गई है, हो सकता है कि उनकी व्याख्या गलत तरीके से की गई हो। आदेश की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी कर सकूंगा।'

उन्होंने कहा, 'सांप्रदायिक घृणा के लिए मेरे क्लाइंट के ट्वीट्स जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए यह साबित करना होगा कि वे ट्वीट्स सांप्रदायिक घृणा के लिए जिम्मेदार हैं। कंगना किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं।'

बताया जा रहा है कि इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन ने कंगना के खिलाफ संज्ञान लेने से मना कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मामले में शिकायतकर्ता कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैय्यद ने कहा, 'मैं इस इंडस्ट्री में पिछले एक दशक से काम कर रहा हूं। मैंने इस तरह की सांप्रदायिक नफरत पहले कभी नहीं देखी।'

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