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Aryan Khan Drug Case : आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को मिल गई बेल, जानें आज कोर्ट में क्या हुआ

Janjwar Desk
26 Oct 2021 2:56 PM GMT
Aryan Khan Drug Case : आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को मिल गई बेल, जानें आज कोर्ट में क्या हुआ
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(मुंबई क्रूज ड्रग केस में बेल मिलने के बावजूद आज की रात आर्यन खान को जेल में काटनी होगी)

इसी मामले में पहली बार 2 आरोपियों को अदालत से बेल मिल गई है। अब इस केस में सबसे पहले जमानत पाने वालों में मनीष राजगढ़िया और अवीन साहू शामिल हो गए हैं।

Aryan Khan Drug Case : चर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drug Case) मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल (Aryan Khan bail petition) नहीं मिल सकी। लेकिन मंगलवार को ही इसी मामले में पहली बार 2 आरोपियों को अदालत से बेल मिल गई है। अब इस केस में सबसे पहले जमानत पाने वालों में मनीष राजगढ़िया और अवीन साहू शामिल हो गए हैं।

मनीष राजगढ़िया को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट (Special NDPS Court) से जमानत मिली है। इसके अलावा अवीन साहू को भी इसी कोर्ट से जमानत मिली है। ये दोनों इस केस में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वीवी पाटिल की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर की है

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मनीष को नशीली पदार्थ के साथ पकड़ा था। इसके बाद वो 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहा। उसके साथ उसका सहयोगी अवीन साहू भी मौजूद था। मनीष के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो धनबाद जिले का रहने वाला है। उसका सारा कोराबार ओडिशा के राउरकेला से चलता है। बताया जा रहा है कि उनकी स्पंज आयरन फैक्ट्री है।

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्य़न खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटक्सि कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरी जांच-पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी श्रेयस ने एनसीबी के सामने मनीष का नाम उगला था। जिसके बाद टीम ने मनीष को धर दबोचा था। जानकारी के मुताबिक मनीष राजगढ़िया के पास से हाइड्रोपोनिक वीड मिला था।

बता दें कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी (Aryan Khan bail petition) पर बाकी सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट (Mumbai Highcourt) में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं। उनके बाद अमित देसाई, अरबाज मर्चेंट (Barbad Merchant) की जमानत के पक्ष में दलीले रख रहे थे।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त लगेगा। अमित देसाई ने जवाब दिया 45 मिनट। वहीं एनसीबी (NCB) की तरफ से अनिल सिंह ने 45 मिनट का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी।

इससे पहले आर्यन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) ने जिरह किया। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी।

अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन (Aryan Khan Drug Case) के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया।

रोहतगी ने कहा, वॉट्सऐप चैट (Whatsapp chat) का क्रूज टर्मिनल से कोई लेना-देना नहीं है। ये पुरानी चैट का जिक्र कर रहे हैं, जिसके आधार पर कह रहे हैं, तुम्हारा कुछ लोगों से लेना-देना है। मैं जब बाहर रह रहा था तो इसको भी इंटरनैशनल लिंक बताया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट (Trial Court) तय करेगा कि इसको माना जाएगा या नहीं।

जिरह के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन 23 साल के हैं। कैलिफोर्निया से ग्रैजुएशन (Graduation in California) किया है और कोविड की वजह से वापस आ गए। वह क्रूज के कस्टमर भी नहीं थे। उन्हें गेस्ट के तौर पर गाबा ने इन्वाइट किया था जो कि ऑर्गनाइजर्स का जानने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन की तरफ से रोहतगी ने कहा, न तो मैंने ड्रग्स ली, न ही बेची और खरीदी। अरबाज मर्चेंट के सिवा मेरा किसी से कनेक्शन भी नहीं है।

जस्टिस नितिन साम्ब्रे (Justice Nitin Sambre) केस सुन रहे हैं। सुनवाई शुरू होने के पहले जस्टिस साम्ब्रे भीड़ देखकर भड़क गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो वह केस नहीं सुनेंगे। इसके बाद कोर्ट रूम से फालतू लोगों को बाहर किया गया।

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है। लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, पर्याप्त समय चाहिए।

एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और आर्यन के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें शक है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं। इसको देखते हुए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए।

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