पलवल में कोरोना के 13 और मामले आये सामने तो 9 गांव कैंटोनमेंट व 27 गांव बफर जोन घोषित
इन गांवों में आने-जाने के लिए पूर्णतया पाबंदी होगी तथा प्रमुख रास्तों को बैरिकेडिंग के जरिए बंद करते हुए पुलिस भी तैनात करने के आदेश दिए हैं...
जनज्वार ब्यूरो, चंडीगढ़। पलवल में कोरोना संक्रमण के 13 नए पॉजिटिव केस मिलने पर 9 गांवों को कैंटोनमेंट जोन तथा साथ में लगने वाले 27 गांवों को बफर जोन घोषित करते हुए सीमाएं सील कर दी गयी हैं।
इस मामले में डीसी नरेश नरवाल कहते हैं, 'पलवल जनपद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाये गये हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इन गांवों में मूवमेंट थी तथा साथ लगते गांवों में भी संक्रमण के अंदेशे के चलते यह आदेश जारी किए है। कैंटोनमेंट व बफर जोन में होने वाली आवश्यक गतिविधियों के लिए उपमंडल अधिकारी (ना.) वकील अहमद ओवरआल मजिस्ट्रेट होंगे।'
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डीसी नरेश नरवाल के मुताबिक पलवल जिले के गांव कोट, घुडावाली, लखनाका, बाबुपुर हथीन, जलालपुर, गुरकसर, आलीमेव, पहाड़पुर और उटावड़ को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। वहीं साथ लगते 27 गांवों को बफर जोन घोषित किया। बफर जोन घोषित हुए गांवों में पावसर, रनयाला खुर्द, खिल्लूका, नागल जाट, रूपनगर नटोली, हुड़ीथल, गोहपुर, कुकरछती, बुराका हथीन, बिघावाली, धीरनकी, घिंगड़ाका, मीरका, रूपड़ाका, चिली, मालपुरी, मालुका, टोंका कुमरेहड़ा, मलाई, आली ब्राहमण, अंधोप, खाइका, भुडपुर, जराली, मनकाकी व लड़माकी शामिल होंगे।
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डीसी ने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, जोकि कर्मबीर सिंह उपमंडल अभियंता पंचायती राज को गांव छांयसा, मठेपुर व दुरैंची के लिए, विनोद कुमार प्राचार्य आईटीआई को गांव बाबुपर हथीन व जलालपुर के लिए, बलकार सिंह उपमंडल अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को गांव कोट व गुरकसर के लिए, अरशद खान उपमंडल अभियंता पंचायती राज को गांव महलूका व हूंचपुरी के लिए, प्रताप सिंह प्राचार्य पॉलीटेक्निक को गांव उटावड़ व घुडावाली, अनिल शर्मा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को गांव आलीमेव के लिए, आफताब अहमद उपमंडल अभियंता पंचायती राज को गांव पहाड़पुर व लखनाका के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
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बीडीपीओ हथीन को कैंटोनमेंट व बफर जोन में शामिल सभी गांवों को पूर्णतया सेनिटाइज कराने के निर्देश दिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन में घर-घर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग के लिए आशा व एएनएम की 45 टीम गठित करने के आदेश भी जारी किए। 50 घरों पर एक टीम काम करेगी, इनके सुपरविजन के लिए 5 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व दो सीडीपीओ भी नियुक्त की गई है।
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इन गांवों में आने-जाने के लिए पूर्णतया पाबंदी होगी तथा प्रमुख रास्तों को बैरिकेडिंग के जरिए बंद करते हुए पुलिस भी तैनात करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकोल के अनुसार विभागवार कार्य निर्धारित कर दिए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन या लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।