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तमिलनाडु में कोविड-19 के शव को अंतिम संस्कार से रोकने पर अब 3 साल की होगी जेल

Nirmal kant
27 April 2020 1:30 AM GMT
तमिलनाडु में कोविड-19 के शव को अंतिम संस्कार से रोकने पर अब 3 साल की होगी जेल
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तमिलनाडु सरकार का यह कदम हाल ही में शहर में COVID-19 से मारे गए दो डॉक्टरों के दफन के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आया है, यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था...

जनज्वार ब्यूरो। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उन 'गरिमापूर्ण' लोगों के शवदाह को रोकने पर अब तीन साल की सजा होगी जिनकी कोरोना वायरस की बीमारी से मृत्यु हो गई थी।

ह कदम हाल ही में शहर में COVID -19 से मारे गए दो डॉक्टरों के दफन के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आया है, यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और नागरिक निकाय कर्मचारियों पर भी हमला किया था।

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क आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अध्यादेश के अनुसार 'अधिसूचित बीमारी से मरने वाले लोगों के' गरिमापूर्ण दफन या दाह संस्कार को अवरुद्ध करने या रोकने का प्रयास एक अपराध है।

तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1939 की धारा 74 के तहत इस तरह के कृत्य में लिप्त रहने वालों को न्यूनतम एक साल की जेल की सजा भुगतनी होगी, जबकि अधिकतम सजा तीन साल की होगी।

हालांकि इस अपराध के लिए कोई जुर्माना भी होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हाल ही में दो अलग-अलग घटनाओं में शहर में कोरोनावायरस के दो डॉक्टरों की मृत्यु हो गई थी लेकिन स्थानीय लोगों ने महामारी फैलने की आशंकाओं के आधार पर उनके दफन का विरोध किया था।

दोनों ही मौकों पर अधिकारियों द्वारा मूल रूप से चुने गए इलाकों में औपचारिकताएं नहीं निभा पाने के बाद शव को अन्य जगहों पर दफनाया गया था।

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पिछले हफ्ते एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को अपने सहयोगी को दफनाना पड़ा जो एक न्यूरोसर्जन था, कोविड​​-19 से उनकी मृत्यु हो गई थी। मध्यरात्रि को जब वह शवदाह के लिए अस्पताल वार्ड लड़कों की मदद लेकर जा रहे थे। तभी भीड़ ने विरोध किया और उनका पीछा करते हुए उनपर हमला किया।

के सिलसिले में दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां तक ​​कि सिटी पुलिस ने कोविड-19 के शवों दफनाने से रोकने वालों के खिलाफ कड़े गुंडा अधिनियम को लागू करने की चेतावनी दी थी।

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