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समाज

DSP हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को हो सकती है आजीवन कारावास, बच्चे से अश्लीलता पड़ेगी भारी

Janjwar Desk
16 Sep 2021 12:49 PM GMT
DSP हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को हो सकती है आजीवन कारावास, बच्चे से अश्लीलता पड़ेगी भारी
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DSP हीरालाल सैनी और लेडी कांस्टेबल के दो वीडियो वायरल हुए जिनमें दोनों स्विमिंग पूल में बच्चे के सामने शर्मनाक कृत्य कर रहे थे (pic- social media)

जिस कमरे में हीरालाल और राजेश कुमारी ठहरे थे उसमें भी स्विमिंग पूल अटैच था, इसी स्विमिंग पूल में पार्थ की उपस्थिति में दोनों ने मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो किसी ने बनाया है, किसने बनाया है, यह एसओजी ने पता लगा लिया है

महेश झालानी की टिप्पणी

राजस्थान (Rajasthan) के पुष्कर स्थित वेस्टर्न रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में महिला पुलिसकर्मी राजेश कुमारी और उसके छह वर्षीय पुत्र के साथ अश्लील हरकत करने वाले ब्यावर के निलंबित पुलिस उप अधीक्षक हीरालाल सैनी को पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। चूँकि बालक की माँ राजेश कुमारी भी इस अश्लीलता में बराबर की सहभागी रही है, इसलिए वह भी दंडित होने से नही बचेगी।

कल 17 सितंबर को दोनों अभियुक्तों की रिमांड अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि दोनों को लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की उम्मीद है। एसओजी ने दोनों से आवश्यक पूछताछ और बरामदगी कर ली है। दोनों से बरामद मोबाइलों की कॉल डिटेल का विवरण खंगाला जा रहा है।

बच्चों के दैहिक शोषण और उनके साथ दुष्कर्म की घिनौनी हरकत रोकने के लिए 2012 में पोक्सो एक्ट लाया गया, जो 14 नवम्बर, 2012 को जम्मू कश्मीर के अलावा समूचे देश में लागू किया गया। इस एक्ट में बलात्कार और दुष्कर्म के अभियुक्त को मृत्यु दंड देना भी प्रस्तावित है।

पोक्सो का फुल फॉर्म है "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफेंसेस" एक्ट 2012 अर्थात लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इस एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। किसी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाना, गुदा, योनि, मुख मैथुन करना, किसी पुरुष द्वारा बालक या बालिका को यौन क्रिया के लिए बाध्य करना, अश्लील हरकत करना या अश्लीलता का प्रदर्शन आदि करना पोक्सो एक्ट की परिधि में आता है।

हीरालाल सैनी और राजेश कुमारी ने स्विमिंग पूल में 6 वर्षीय बालक पार्थ के सामने नग्न होकर न केवल अश्लील हरकत की, बल्कि हीरालाल ने बालक को अपना स्तन भी चूसने के लिए बाध्य किया। इसके अतिरिक्त रिजॉर्ट के कमरे तथा अन्य स्थानों पर भी पार्थ को बिस्तर पर बैठाकर दोनों यौन क्रिया करते थे। स्विमिंग पूल वाली घटना से पहले और बाद में भी हीरालाल ने पार्थ की मौजूदगी में बहुत ही घिनौने तरीके से राजेश कुमारी के साथ काफी देर तक रंगरैली मनाई।

स्पष्टतः यह पोक्सो एक्ट (POCSO Act) का खुलेआम उल्लंघन है, जिसमें दोनों को कड़ी सजा अपेक्षित है, पॉक्सो एक्ट में यह भी प्रावधान है कि इस कांड की सूचना मिलने के साथ ही सम्बंधित अधिकारी को अविलम्ब मुकदमा दर्ज करना चाहिए। एसपी नागौर कार्यालय को राजेश कुमारी के पति खेमाराम की ओर से दिनांक 10 अगस्त, 21 को सूचना प्राप्त हुई और अगले ही दिन सम्बंधित थाना चितावा को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया।

शिकायत प्राप्त होने के साथ ही चितावा के थाना प्रभारी को पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। बजाय रिपोर्ट दर्ज करने के थाना प्रभारी, क्राइम असिस्टेंट और चितावा के वृत्त अधिकारी हीरालाल के इशारे पर इस कांड पर पर्दा डालने में सक्रिय हो गये। यहां तक कि पुलिस के अधिकारियों ने नागौर के एसपी अभिजीत सिंह को भी इस शिकायती पत्र से अवगत नही कराया।

स्विमिंग पूल में लेडी कांस्टेबल के साथ अश्लील कृत्य करने वाले CO गिरफ्तार, दोनों ने बच्चे के साथ भी की थी शर्मनाक हरकत

वीडियो वायरल होने के बाद एसपी की ओर से जवाब तलब और 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र दिया गया। अभी तक जवाब प्राप्त होने की सूचना नही मिली है। चूंकि यह अपराध काफी गंभीर है अतः चितावा के थाना प्रभारी, वृत अधिकारी और क्राइम असिस्टेंट को निलंबित कर इन्हें राजस्थान सेवा नियम की धारा 16 सीसीए के अंतर्गत चार्जशीट सौंपनी चाहिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर का रिजॉर्ट वेस्टर्न बहुत ही आलीशान है तथा इसे फाइव स्टार का दर्जा हासिल है। गांव सूरजकुंड मोतीसरा रोड पर खसरा नम्बर 1242, 1243, 1196/1726 स्थित इस रिजॉर्ट के कमरों के साथ अटैच स्विमिंग पूल भी है। जिस कमरे में हीरालाल और राजेश कुमारी ठहरे थे उसमें भी स्विमिंग पूल अटैच था। इसी स्विमिंग पूल में पार्थ की उपस्थिति में दोनों ने मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो किसी ने बनाया है। किसने बनाया है, यह एसओजी ने पता लगा लिया है।

वीडियो वायरल होने के बाद से ही राजेश कुमारी का पति खेमाराम गायब है और उसके मोबाइल का अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक एसओजी धर्मेंद्र नामक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नही कर पाई है, जिसने राजेश कुमारी को फोन पर अश्लील फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी एवज में दस लाख रुपये की मांग की थी। इस संबंध में राजेश कुमारी द्वारा थाना कालवाड़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पत्रावली एसओजी में जाने के बाद कालवाड़ पुलिस चुप बैठी है।

जैसा मैंने तीन दिन पहले लिखा था कि सीएम ने हीरालाल सैनी और राजेश कुमारी को बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बर्खास्तगी का प्रस्ताव 12 सितम्बर को गृह विभाग को भिजवाया गया था। गृह विभाग ने प्रस्ताव को मुख्यमंत्री से स्वीकृत करा लिया है। वैसे तो आज अवकाश है, इसलिए बर्खास्तगी के ऑर्डर कल निकलने की संभावना है। हो सकता है आज 16 सितंबर की देर रात को भी आदेश जारी हो सकते हैं।

(महेश झालानी की यह टिप्पणी पहले उनके फेसबुक वॉल पर प्रकाशित।)

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