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BSF Power : मोदी सरकार ने पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, CM चन्नी बोले- यह संघवाद पर हमला

Janjwar Desk
14 Oct 2021 2:45 AM GMT
BSF Power : मोदी सरकार ने पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, CM चन्नी  बोले- यह संघवाद पर हमला
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(BSF का अधिकार क्षेत्र बढाने के केंद्र के आदेश का पंजाब सरकार ने विरोध किया है)

BSF Power : केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी हैं, ये अधिकार अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है..

BSF Power : केंद्र सरकार (Modi Government) ने पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी हैं। ये अधिकार बीएसएफ को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है।

आसान शब्दों में कहें तो अब मैजिस्ट्रेट (Without permission of Magistrate) के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इसके बाद पंजाब सरकार Punjab Government) ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे संघवाद पर हमला बताया है।

अपने नोटिस में गृह मंत्रालय (Central Home Ministry) ने लिखा था, "11 अक्टूबर को लागू किया गया संशोधन उस क्षेत्र को परिभाषित करने में एकरूपता स्थापित करता है जिसके भीतर सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों के चार्टर के अनुसार काम कर सकता है और तैनाती के अपने क्षेत्रों में अपनी भूमिका तथा सीमा सुरक्षा के कार्य का निष्पादन कर सकता है। इससे सीमा पार अपराध को रोकने में बेहतर परिचालन प्रभावशीलता का विस्तार होगा।"

वहीं, राजस्थान (Rajasthan) में पहले की तरह 50 किमी का दायरा बरकरार रखा गया है। जबकि 5 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर के अलावा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि पहले होता था।

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139, जो केंद्र को बल के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार देती है, कि जरुरत पड़ने पर ऐसा कोई भी आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए। सदन इन आदेशों को संशोधित या रद्द कर सकता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने सीएम चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट कर केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "मैं भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ चलने वाले 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां देने का फैसला किया गया है। यह संघवाद पर सीधा हमला है।"

वहीं पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुजिन्दर सिंह रंधावा (Sujinder Singh Randhawa) ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रंधावा ने कहा, "हम इस फैसले की निंदा करते हैं। यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है और पंजाब में भय का माहौल पैदा करेगा। लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

उधर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने इस फैसले का स्वागत किया। कैप्टन ने कहा, "कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पंजाब भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ की बढ़ी उपस्थिति और शक्तियां ही हमें और मजबूत करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें।"

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