Mumbai Cruise Ship Drugs Case : एक घंटे बाद एनसीबी दफ्तर से बाहर निकले आर्यन खान बेल के शर्तों के साथ लगाई हाजिरी
मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान और उनके साथियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं
Mumbai Cruise Ship Drugs Case : मुंबई ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) की शर्तों के मुताबिक बॉलीवुड बादशाह के बेटे आर्यन खान आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) के दफ्तर पहुंचे। आर्यन के साथ उनके वकील भी एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं। वह करीब 35 मिनट से एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। इस मामले में अदालत ने जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तों का भी आर्यन खान ( Aryan Khan ) से पालन करने को कहा था। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में जांच अधिकारियों के सामने पेश होना शामिल है।
आर्यन खान बेल के शर्तों के साथ एनसीबी दफ्तर में शुक्रवार को हाजिरी लगाई। एक घंटे बाद एनसीबी दफ्तर से बाहर निकले।
आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी थी। शर्तों के मुताबिक हर शुक्रवार को उन्हें 11 से 12 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे।
आर्यन खान के जमानत की 14 शर्तें :
1. बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा. साथ ही कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा।
2. इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई है।
3. इस मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
4. आर्यन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
5. आर्यन खान प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
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6. बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।
7. मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।
8. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते।
9. हाईकोर्ट ने कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारियों को सभी जरूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
10. हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
11. जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा।
12. एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
13. NCB की ओर से बुलाए जाने पर वह दफ्तर में उपस्थित होंगे। अगर किसी कारण से अभियुक्त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी।
14. अगर आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो NCB उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा।