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Mumbai Cruise Ship Drugs Case : आर्यन खान को एनसीबी SIT का समन, पूछताछ के लिए बुलाया

Janjwar Desk
7 Nov 2021 4:11 PM IST
Mumbai Cruise Ship Drugs Case : आर्यन खान को एनसीबी SIT का समन, पूछताछ के लिए बुलाया
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Mumbai Cruise Ship Drugs Case : मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी ने समन जारी किया।

Mumbai Cruise Ship Drugs Case : मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan ) को एनसीबी ( NCB ) की एसआईटी ( SIT ) ने समन जारी किया है। एसआईटी ने आर्यन खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी एसआईटी ने नवाब मलिक ( Nawab Malik ) के दामाद अरबाज मर्चेंट और ​अचित कुमार को भी समन जारी किया है। अरबाज और अचित इस समय एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के एक और दामाद समीर खान को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। एनसीबी एसआईटी समीर से भी सवाल जवाब करेगी।

इस बीच नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर चंडाल चौखरी का हेड करार दिया है। उन्होंने बीजेपी से भी इस मामले में सहयोग की अपील की है। वहीं मोहित कंबोज ने कहा है कि मैं नवाब मलिक से नहीं डरता। कंबोज ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके सभी आरोप फर्जी है।

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संजय सिंह 6 मामलों की कर रहे हैं जांच

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( एनसीबी ) की दिल्ली की टीम ने उप महानिदेशक संजय सिंह ( Sanjay Singh ) के नेतृत्व में आर्यन खान ड्रग्स केस ( Aryan khan Drugs Case ) की जांच शुरू कर दी है। संजय सिंह की टीम 6 मामलों की जांच करेगी। इन मामलों की जांच में एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सहयोग करेंगे। संजय सिंह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें उन सभी छह केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिनकी जांच पहले क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े कर रहे थे। संजय सिंह ने कहा कि हमने छह मामलों को अपने हाथ में ले लिया है।

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समीर वानखेड़े करेंगे जांच की निगरानी

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि समीर वानखेड़े क्षेत्रीय निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। वे एक उप महानिरीक्षक ( डीआईजी ) के रैंक के बराबर हैं। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी किसी भी मामले के जांच अधिकारी नहीं बन सकते हैं। लेकिन वह क्षेत्र की किसी भी जांच की निगरानी कर सकते हैं। इसलिए यह कहना निराधार है कि समीर वानखेड़े इन छह मामलों की जांच करना बंद कर देंगे।

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