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राजनीति

भाजपा नेता चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता को इलाहबाद हाईकोर्ट से ब्लैकमेलिंग केस में मिली जमानत

Prema Negi
4 Dec 2019 6:08 PM IST
भाजपा नेता चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता को इलाहबाद हाईकोर्ट से ब्लैकमेलिंग केस में मिली जमानत
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पीड़ित छात्रा ने इसी साल अगस्त में एक वीडियो जारी कर भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर लगाया था शारीरिक शोषण का आरोप और कहा था कि कई अन्य लड़कियों का भी चिन्मयानंद कर चुके हैं रेप, चिन्मयानंद को 20 सितंबर को इस मामले में किया गया था गिरफ्तार...

जेपी सिंह की रिपोर्ट

जनज्वार। भाजपा सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली बलात्कार पीड़िता को आज बुधवार 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पीड़िता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया।

स मामले में पीड़िता की जमानत अर्जी पर पूर्व में 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। हालांकि उस दिन सुनवाई टलने के बाद 4 दिसंबर को तारीख तय की गई थी। बुधवार 4 दिसंबर को को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

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2 दिसंबर को पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज अशोक कुमार की एकल पीठ ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एसडी सिंह की एकल पीठ को सुनवाई के लिए नामित किया। पीड़िता की वकील देवा सिद्दीकी ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया।

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पीड़िता को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अगस्त महीने में एक वीडियो जारी कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण करने और कई लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

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चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता जेल में बंद है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जांच कर रही एसआईटी की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पीड़िता को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने के मामले में एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस वजह से चिन्मयानंद भी 20 सितंबर से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।

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