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अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, कहा- पुलिस को धमका रहे हैं

Manish Kumar
5 May 2020 2:54 AM GMT
अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, कहा- पुलिस को धमका रहे हैं
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महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया है कि अर्णब अपने टीवी चैनल के ट्विटर हैंडल और डिबेट शो के जरिए मुंबई पुलिस को धमका रहे हैं...

जनज्वार: महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी पर आरोप लगाया है कि वह उनके खिलाफ पुलिस की जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपने चैनल के ट्वीटर हैंडल और डिबेट शो के जरिए मुंबई पुलिस को धमका रहे हैं. बता दें महाराष्ट्र में पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से अर्णब गोस्वामी जांच का सामना कर रहे हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस के इस आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से गोस्वामी को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह जांच एजेंसी पर किसी प्रकार का दबाव न डालें और न किसी तरह की कोई धमकी दें ताकि जांच एजेंसी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर सके।

इस आवेदन में अर्णब गोस्वामी को अपने अंतरिम संरक्षण का दुरूपयोग नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

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पुलिस ने अभी तक इन एफआईआर के सिलसिले में की गई जांच का सिलसिलेवार ब्यौर दिया है और साथ ही मीडिया हाउस के हिन्दी चैनल के न्यूज प्रोग्राम का भी हवाला दिया है। पुलिस ने कहा है कि चैनल पर उनकी बहस के बयान जांच अधिकारी को धमकाने और आतंकित करने वाले हैं।

बता दें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर कई राज्यों में की गई एफआईआर के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह तक रोक लगा दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में दर्ज मामले को मुंबई में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जहां गोस्वामी के खिलाफ मामले में जांच जारी रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी मामलों और शिकायतों की जांच पर रोक लगा दी गई। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि गोस्वामी पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

इस बीच शनिवार को मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है. अर्णब के खिलाफ कथित तौर पर सांप्रादायिक भवानाएं भड़काने के आरोप में पायधुनि पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है. अर्णब के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख ने आरोप लगाया है कि अर्णब ने अपने शो के जरिए मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करते हुए बांद्रा की एक मस्जिद को निशाने पर लिया जिसका 14 अप्रैल को हुए प्रवासियों के प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं था.

बता दें 14 अप्रैल को बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास हजारों प्रवासी मजूदर इक्ट्ठा हो गए थो जो कि अपने गांव और शहरों को जाने के लिए परिवहन व्यस्था की मांग कर रहे थे. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक कोरोनोवायरस-लागू लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की थी।

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