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सीबीआई ने कोर्ट को बताया उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही, बलात्कारी है विधायक सेंगर

Prema Negi
7 Aug 2019 1:35 PM IST
सीबीआई ने कोर्ट को बताया उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही, बलात्कारी है विधायक सेंगर
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सीबीआई ने कोर्ट को बताया 4 जून 2017 को जब उन्नाव पीड़िता का बलात्कार किया गया उस समय भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर कोई भी नहीं था मौजूद नहीं था, सेंगर के सुरक्षाकर्मी तक वहां से हटा दिये गये थे...

जनज्वार। उन्नाव गैंगरेप केस पर आज दिल्ली की तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई ने कहा उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं, भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है।

ज 7 अगस्त को दिल्ली की तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में उन्नाव रेप मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सीबीआई ने कहा हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। 4 जून 2017 को उसके साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश को अंजाम दे एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था। इसी पर चार्जशीट भी दायर की गई थी।

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कुछ दिन पहले 28 जुलाई को रायबरेली के गुरबख्शगंज में एक ट्रक से गैंगरेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने के मामले में बलात्कार आरोपी विधायक के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ट्रक ने रोंग साइड से आकर पीड़िता की कार को टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गयी। पीड़िता और उनके वकील की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। कालिख पुते नंबर प्लेट वाले ट्रक से पीड़िता की कार के परखच्चे उड़ा दिये गये थे। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कार एक्सीडेंट हादसा नहीं थी बल्कि रेप आरोपी विधायक सेंगर ने पीड़िता की हत्या की गहरी साजिश रची थी।

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हादसे वाले दिन पीड़िता के साथ जान-बूझकर मौजूद नहीं थे। एफआईआर के अनुसार उन्नाव रेप पीड़िता की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने पीड़िता की गतिविधियों की सूचना जेल में बंद बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर तक पहुंचाई थी, जिसके बाद यह हादसा सामने आया।

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जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाज के लिए दिल्ली एम्स लाया गया है।

गौरतलब है कि शशि सिंह उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गया था। इस बात की पुष्टि आज 7 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी कर दी है। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए हैं, उनको भी सीबीआई ने जज के सामने रखा।

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सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 4 जून 2017 को जब पीड़िता का बलात्कार किया गया उस समय भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। यहां तक कि सेंगर के सुरक्षाकर्मी भी उस समय वहां नहीं थे।

न्नाव गैंगरेप पीड़िता ने सीबीआई को बताया था कि, मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। शशि मुझे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया। मैं जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, तभी कुलदीप सिंह सेंगर ने मुझे दिखा, उसने मेरा हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया।

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गौरतलब है कि बलात्कारी आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार हो रहे खुलासों से सीबीआई का शिकंजा सेंगर पर लगातार कसता जा रहा है।

न्नाव रेप केस के तीन मामलों की मंगलवार 6 अगस्त को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आसपास की जाए। साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई थी।

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तीस हजारी कोर्ट ने गवाहों के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी निर्देशित किया था। साथ ही पीड़ित के वकीलों को केस से जुड़े तमाम दस्तावेज मुहैया करवाने का भी आदेश जारी किया था। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 9 आरोपियों को पेश किया गया था जिनमें से एक आरोपी आमिर पेश नहीं हुआ तो उसे 8 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया था। सोमवार 5 अगस्त को उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भारी सुरक्षा के बीच सुनवाई के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट लाया गया था।

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