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उन्नाव रेप केस में दिल्ली की कोर्ट ने किये कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय

Prema Negi
9 Aug 2019 3:00 PM GMT
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की कोर्ट ने किये कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय
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उन्नाव गैंगरेप मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ दिल्ली की एक सत्र अदालत ने किये हैं आरोप तय, पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले किए गए हैं दर्ज...

जनज्वार। उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपित बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने आज 9 अगस्त को आरोप तय किये हैं।

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

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पॉक्सो एक्ट के सेक्शन तीन और चार के तहत भी कुलदीप सिंह सेंगर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को इस संबंध में सभी मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीबीआई अदालत को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कि उन्नाव गैंगरेप मामले में तय किए गए एक जज दिल्ली में रोज़ाना इसकी सुनवाई शुरू करेंगे और इसे 45 दिनों के भीतर पूरी करेंगे।

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ससे पहले सीबीआई ने बृहस्पतिवार 8 अगस्त को अदालत को जानकारी दी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया था। बाद में संदिग्ध हालत में रेप पीड़िता के पिता की मौत हो गयी थी।

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हीं दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव गैंगरेप पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

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28 जुलाई को रायबरेली के गुरबख्शगंज में एक ट्रक से गैंगरेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने के मामले में बलात्कार आरोपी विधायक के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ट्रक ने रोंग साइड से आकर पीड़िता की कार को टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गयी।

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कालिख पुते नंबर प्लेट वाले ट्रक से पीड़िता की कार के परखच्चे उड़ा दिये गये थे। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कार एक्सीडेंट हादसा नहीं थी, बल्कि रेप आरोपी विधायक सेंगर ने पीड़िता की हत्या की गहरी साजिश रची थी।

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च्चतम न्यायालय के आदेश पर गैंगरेप पीड़िता और उनके वकील को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई मार्ग से नई दिल्ली के एम्स में पहुंचाया गया था। एम्स अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के वकील के मस्तिष्क में गंभीर चोट आई है और कई हड्डियां भी टूट गई हैं, हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।

वहीं पीड़िता की हालत भी नाजुक बनी हुई है। एम्स के मीडिया एवं प्रोटोकॉल प्रभाग की अध्यक्ष आरती विज का कहना है कि दोनों की हालात गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

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